कलेक्टर ने बरही मे अवैध कॉलोनाईजिंग के दो मामलों मे जारी किया कारण बताओ नोटिस

बरही निवासी आदर्श अग्रवाल और जगुवा के राकेश मिश्रा को जारी हुआ नोटिस

18 जून को देना होगा जवाब

(कटनी) – कलेक्टर अवि प्रसाद ने बरही तहसील में अवैध कॉलोनाईजिंग के दो मामलों मे भूमि का डायवर्सन स्वीकृत किये बिना अवैध प्लाटिंग करने और बिना कॉलोनाईजर लायसेंस के कृषि भूमि को भू-खण्डों में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने दोनों मामलों मे 18 जून को अपरान्ह 4 बजे उपस्थित होकर कारण उल्लेखित करने का निर्देश दिया है कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम के अधीन क्यों न आपके विरूद्ध कार्यवाही किया जाये।

इन्हे मिला कारण बताओ नोटिस

            कलेक्टर न्यायालय के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ़ के द्वारा दिये गए प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा की गई है। जिसमे ग्राम बरही पटवारी हल्का नंबर 10 की भूमि खसरा नंबर 1210/3/क रकवा 0.405 हैक्टेयर भूमि पर भूमि स्वामी आदर्श अग्रवाल पिता गंगा अग्रवाल निवासी बरही द्वारा बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस एवं भूमि का डायवर्सन स्वीकृत कराये बिना अवैध प्लाटिंग की गई है। साथ ही कृषि भूमि वर्ष 2021 -22 के अनुसार उल्लेखित खसरा नंबर में से कुल 5 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किये गए है। यह विक्रय आवासीय प्रयोजन की दृष्टि से किया गया है जो अवैध प्लाटिंग की श्रेणी मे आता है।

            इसी प्रकार ग्राम बरही के पटवारी हल्का नंबर 10 में भूमिस्वामी राकेश कुमार मिश्रा निवासी जगुवा द्वारा खसरा नंबर 204/1/1/1 रकवा 0.405 हैक्टेयर भूमि पर बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस एवं भूमि का डायवर्सन स्वीकृत कराये बिना अवैध प्लाटिंग करते हुए कृषि भूमि वर्ष 2021-22 के अनुसार उल्लेखित खसरा नंबर का टुकड़ों मंे विक्रय कर पांच रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किये गए जो अवैध प्लाटिंग की श्रेणी में आता है।

इन नियमों का पाया उल्लंघन

            बताते चलें कि दोनों प्रकरण राजस्व ग्राम नगर परिषद बरही के क्षेत्र में आते है। ये जमीनें डायवर्टेड है लेकिन भूमि के विक्रेता आदर्श अग्रवाल और राकेश कुमार मिश्रा के पास नगर पालिका अधिनियम की धारा के तहत रजिस्टर्ड कॉलोनाइजर की अनुमति नहीं है। साथ ही इनके द्वारा नगर पालिका कॉलोनी विकास अधिनियम के अधीन बनाये गए नियमों के उपबंधों के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किये बिना मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर कॉलोनी का विकास कार्य किया जा रहा है जो कि अनाधिकृत कॉलोनी विकास की श्रेणी मे आता है।

            इस संबंध में कलेक्टर न्यायालय ने दोनो संबंधितों को 18 जून को शाम 4 बजे उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न आपके विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

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