तहसीलदार न्यायालय में की नामांतरण प्रकरणों से संबंधित फाइलों की जांच अनियमितता पाये जाने पर तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी, राजस्व निरीक्षक को किया निलंबित
(जबलपुर) कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मंगलवार को आधारताल तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार न्यायालय एवं अनुविभागीय राजस्व अधिकारी न्यायालय में दर्ज राजस्व प्रकरणों, उनके निराकरण की स्थिति तथा लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर रविशंकर राय, संयुक्त कलेक्टर ऋषभ जैन एवं अनुविभागीय राजस्व अधिकारी आधारताल मदन सिंह रघुवंशी भी मौजूद थे।कलेक्टर श्री सिंह ने तहसीलदार न्यायालय आधारताल में नजूल नामांतरण प्रकरणों से संबंधित फाइलों की जांच की। उन्होंने नामांतरण के प्रकरणों की जांच में पाया कि उचित समन शुल्क जमा कराए बिना नामांतरण की कार्रवाई की जा रही थी। इन प्रकरणों में मात्र एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाकर बिना अनुज्ञप्ति के उल्लंघन से नामांतरण किए जा रहे थे। उन्होंने इस संबंध में संबंधित तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं तथा राजस्व निरीक्षक अंबकेश्वरधर बड़गैया को निलंबित कर दिया है।कलेक्टर ने तहसील न्यायालय आधारताल में नजूल नामांतरण प्रकरणों की जांच के लिए दल भी गठित किया है। जांच दल में डिप्टी कलेक्टर श्रीमती मोनिका बाघमारे एवं सुश्री प्रगति गनवीर शामिल किया गया है।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पिछले माह और कुछ रिजेक्ट किए गए नामांतरण के प्रकरणों का परीक्षण भी किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे प्रकरणों में, जहां अनावेदक पहले से मौजूद हैं, नामांतरण करने से पहले नियमानुसार निर्धारित समन राशि के स्थान पर 0.5 प्रतिशत समन शुल्क जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्टर श्री सिंह ने अनुविभागीय राजस्व अधिकारी न्यायालय में भी संधारित राजस्व अभिलेखों, प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया और राजस्व कार्यों की प्रगति का भी जायजा लिया। उन्होंने लंबित फाइलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए राजस्व प्रकरणों के निराकरण से संबंधित कार्यों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए।