ब्रेकिंग न्यूज़ : केंद्र सरकार के सामने ट्विटर ने टेके घुटने , ट्विटर बोला हम भारत सरकार के नए आईटी कानून का पालन करेंगे
(नई दिल्ली) नए आईटी नियमो को लेकर केंद्र सरकार ने अपना कठोर रुख दिखाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने आखिरकार भारत सरकार के नए आईटी कानून को मानने को तैयार हो गया है । ट्विटर ने आधिकारिक कार्रवाही कर केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा है की नए आईटी नियमो के अनुसार मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको ज्ञात हो की कुछ दिनों पूर्व केंद्र सरकार के द्वारा ट्विटर को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा था की अगर नियम नहीं मानते हो तो परिणाम भुगतने को तैयार हो जाये। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बताया गया है की ट्विटर ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि नए नियम सम्बन्धी पूरी जानकारी एक हफ्ते के अंदर सरकार को बता दी जाएगी। 5 जून को सरकार के अंतिम नोटिस के जवाब में ट्विटर ने कहा कि वह नए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए उचित प्रयास कर रहा है। लेकिन कोरोना महामारी के वैश्विक प्रभाव के कारण ऐसा करने में असमर्थ रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, ट्विटर की ओर से यह पत्र 7 जून को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को भेजा गया था। वहीं ट्विटर के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी भारत के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहा है और रहेगा। उन्होंने कहा कि हमने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि ट्विटर नए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। हम सरकार के साथ अपनी रचनात्मक बातचीत जारी रखेंगे। पिछले दिनों केंद्र सरकार के नोटिस में कहा था कि यह आखिरी चेतावनी है। अब भी नियमों का पालन नहीं हुआ तो आइटी कानून और अन्य दंडात्मक कानूनों के तहत ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्विटर का इंटरमीडियरी का दर्जा खत्म किया जा सकता है, जिससे ट्विटर को मिली हुई कई छूट समाप्त हो जाएगी। इससे ट्विटर के लिए भारत में संचालन मुश्किल हो सकता है।
मंत्रालय ने कहा था कि ये नियम हालांकि 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं, लेकिन सद्भावना के तहत टि्वटर इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिये नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है। उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है। यदि वह इसमें विफल रहती है, तो उसे दायित्व से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी। साथ ही उसे आईटी कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा।

