जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 तथा नवीन विकसित सीआरएस पोर्टल के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

(रायसेन) कलेक्टर श्री अरविंद दुबे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुक्रवार को जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 तथा नवीन विकसित सीआरएस पोर्टल के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। कलेक्टर श्री दुबे ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि शासन द्वारा प्रत्येक बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य किया गया है। यह प्रमाण पत्र स्कूल में प्रवेश के साथ ही अन्य दस्तावेजों/पहचान पत्रों के लिए आवश्यक होगा। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने हेतु नवीन सीआरएस पोर्टल भी विकसित किया गया है, जिससे कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा मिलेगी।
प्रशिक्षण में भोपाल जनगणना कार्यालय से आए मास्टर ट्रेनर डीपीए श्री भूपेन्द्र सहाय, सांख्यिकी अन्वेषक दीपिका कुमारी, सहायक ग्रेड-2 श्री केके रोहित द्वारा 61 प्रशिक्षणार्थियों को जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 तथा नवीन विकसित सीआरएस पोर्टल के संबंध में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण में जिला योजना अधिकारी तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) श्रीमती किस्मत शाहनी ने जानकारी दी कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा प्रत्येक बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा जो कि बच्चे के स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लाईसेंस इत्यादि के लिये आवश्यक होगा। जन्म प्रमाण-पत्र जन्म स्थान एवं जन्म तारीख का वैधानिक दस्तावेज होगा। संशोधित अधिनियम-2023 के आधार पर भारत के महारजिस्ट्रार तथा म.प्र. के मुख्य रजिस्ट्रार के निर्देशन मे जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिये नवीन पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल से आम जन सीधे ऑनलाइन आवेदन कर प्रमाण पत्र अपने ई-मेल पर प्राप्त कर सकेंगे। यह पोर्टल यूजर फ्रेंडली और बहुत सरल है। पोर्टल पर आवेदक द्वारा दिया गया डाटा पोर्टल पर सुरक्षित भी रहेगा। प्रशिक्षण में सभी जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ, शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालयों से आए प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित हुए।

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यह भी देखें