बीमा कराकर किसान भाई अपनी फसल को पहनाएँ सुरक्षा कवच

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई तक करा सकते हैं फसल का बीमा

(ग्वालियर) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में खरीफ मौसम की फसलों का बीमा किया जा रहा है। किसान भाई 31 जुलाई तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। बीमित फसलों को प्राकृतिक या स्थानीय आपदाओं व कीट पतंग इत्यादि से नुकसान होने पर किसानों को बीमा का लाभ दिया जाता है।उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास श्री आर एस शाक्यवार ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में पटवारी हल्का स्तर पर बाजरा व धान, तहसील स्तर पर तिल, ज्वार व मूँगफली तथा जिला स्तर पर उड़द फसलों को अधिसूचित किया गया है। किसानों के लिये खरीफ फसल में प्रीमियम दर अनाज, तिलहन, दलहन सभी फसलों के लिये बीमित राशि का 2 प्रतिशत जो भी कम हो वह मान्य होगी।

बाजरा की फसल के लिए प्रति हैक्टेयर बीमा धनराशि 26 हजार 620 रूपए है, जिसकी 2 प्रतिशत बीमांकन राशि रूपए 533 रूपए बनती है। इसी प्रकार धान फसल की बीमा धनराशि प्रति हैक्टेयर 45 हजार 800 रूपए, जिसकी 2 प्रतिशत बीमांकन राशि 920 रूपए होगी। ज्वार फसल की प्रति हैक्टेयर बीमा धनराशि 29 हजार 40 रूपए, जिसकी 2 प्रतिशत बीमांकन राशि 580 रूपए है। तिल फसल की प्रति हैक्टेयर बीमा धनराशि 22 हजार 990 रूपए, जिसकी दो प्रतिशत बीमांकन राशि रूपए 460 रूपए है। उड़द फसल की प्रति हैक्टेयर बीमा धनराशि 30 हजार 250 रूपए है, इसकी 2 प्रतिशत बीमांकन राशि 605 रूपए है।

अऋणी कृषक जिस बैंक में उनका खाता है, उस बैंक में जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। साथ ही नजदीकी सीएससी (ग्राहक सेवा केन्द्र) एवं एआईसी के प्रतिनिधि के माध्यम से भी फसल का बीमा कराया जा सकता है। इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस एप व फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in पर भी बीमा कराने की सुविधा उपलब्ध है।

इन दस्तावेजों के आधार पर करा सकते हैं बीमा

किसान भाई आधारकार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति व भूमि संबंधित दस्तावेज (खतौनी) इत्यादि के आधार पर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिये कृषि विभाग के नजदीकी कार्यालय, स्थानीय बैंक, सीएससी एवं एआईसी प्रतिनिधि से संपर्क किया जा सकता है।

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