अमानक स्तर के मावा का निर्माण, संग्रहण तथा विक्रय करने पर रेस्टोरेंट संचालक पर 10 हजार रूपए का जुर्माना –

( रायसेन )

अमानक स्तर के मावा का निर्माण, संग्रहण तथा विक्रय करने पर अपर कलेक्टर श्री अनिल डामोर ने रायसेन तहसील के बेरखेड़ी चौराहा स्थित प्रगति रेस्टोरेंट के संचालक श्री रकीब खान आ0 श्री रफीक खान पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। श्री रकीब खान को सात दिवस के भीतर जुर्माने की राशि न्याय निर्णायक अधिकारी जिला रायसेन के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक में चालान के माध्यम से जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती कल्पना अरसिया द्वारा 18 मार्च 2019 को बेरखेड़ी निवासी खाद्य कारोबारकर्ता श्री रकीब खान द्वारा संचालित बेरखेड़ी चौराहा स्थित प्रगति रेस्टॉरेंट का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान निम्न गुणवत्ता की शंका के आधार प्रगति रेस्टॉरेंट पर विक्रय व मिठाई निर्माण के लिए रखी गई खाद्य सामग्री मावा का विधि अनुसार नमूना लेकर जांच के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। जांच में मावा का नमूना अमानक स्तर का पाए जाने पर उप संचालक  खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्रकरण अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री अनिल डामोर ने श्री रकीब खान को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अमानक स्तर के मावा निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय करने के अपराध का दोषी पाते हुए 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाते हुए सात दिवस में चालान के माध्यम से जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए हैं। राशि संदाय होने तक श्री रकीब खान की अनुज्ञप्ति निलंबित रहेगी।

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