11 उचित मूल्य दुकान विहीन पंचायतों में आवेदन 12 सितम्बर तक –

( श्योपुर )

कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मप्र भोपाल के निर्देशानुसार उचित मूल्य दुकान खोलने के संबंध में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाने है। जिसके अंतर्गत यह आवेदन ऐसी पात्र संस्थाएं 11 उचित मूल्य दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु 12 अगस्त से 12 सितम्बर 2020 तक http://rationmitra.nic.in/newshop/Default.aspx पर ऑनलाईन प्रदान करने होगे।
एसडीएम एवं दुकान आंवटन अधिकारी श्योपुर श्री रूपेश उपाध्याय ने बताया कि इन आवेदनो के अंतर्गत आवदेक संस्थाएं/समूह/समिति पात्र है। जिसमें मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 10 की उपधारा (1) के अतंर्गत वर्गीकृत उपभोक्ता सोसायटी, विपणन सोसायटी, उत्पादक सोसायटी, संसाधन सोसायटी, बहुप्रयोजन सोसायटी शामिल है। इसी प्रकार महिला स्वसहायता समूह, संयुक्त वन प्रबंधन समिति इस दायरे में आती है।
आवेदन का प्रारूप तथा अन्य संबंधित निर्देश, पात्र संस्थाएं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अवलोकन कर सकती है। आवश्यक दस्तावेजो में संबधित आवेदक संस्था के पास मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत वर्गीकृत सोसायटी का पंजीयन प्रमाण पत्र, विगत वर्ष की ऑडिट, किरायानामा, अध्यक्ष एवं प्रबंधक की जानकारी एवं संबंधित विक्रेता की बारहवी की मार्कशीट एवं आधारकार्ड की प्रतिलिपि आदि होनी चाहिए। इसके अंतिरिक्त जो संस्था या समूह जिस दुकान विहीन ग्राम पंचायत में नवीन दुकान हेतु आवेदन करें वो उसके कार्यक्षेत्र में आना चाहिए।
श्योपुर विकासखण्ड क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान विहीन पंचायतो में नवीन 11 उचित मूल्य दुकाने खोली जाना है। जिसमें बागल्दा, इन्द्रपुरा, मेवाडा, भिलवाडिया, पाण्डोली, मेखडाहेडी, नारायणपुरा, छोटाखेडा, बेहडावदा, तिल्लीपुर एवं लूड पंचायते शामिल है।

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