निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत करें निजी क्लीनिक ईलाज – कलेक्टर

शासकीय एवं अशासकीय स्वास्थ्य सेवाओं की बैठक

कटनी कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने शासकीय और अशासकीय चिकित्सा संस्थाओं में कोरोना सहित अन्य बीमारियों का इलाज केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल गाईडलाईन के अनुसार ही करने के निर्देश दिये हैं। निजी चिकित्सा संस्थानों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में बायोमेडिकल वेस्ट के निष्पादन संबंधी जिलास्तरीय बैठक में कलेक्टर ने यह निर्देश दिये।

            कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के आयुष्मान योजना और गंभीर बीमारी के इलाज हेतु इम्पेनेल्ड निजी अस्पतालों में दिये जा रहे उपचार और चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में चिकित्सा व्यवसाय के स्थान पर मानवता की सेवा और लोगों की जान बचाने के कार्य को महत्ता दें। राज्य शासन के निर्देशानुसार कोरोना एवं अन्य गंभीर बीमारियों में चिकित्सा उपचार एवं परीक्षण की अधिकतम दरें निर्धारित की गई हैं। कोविड-19 के मरीजों के उपचार की गाईड लाईन तय है। जबलपुर और इन्दौर में हर गतिविधि के रेट तय हुये हैं। दवाओं, उपचार, परीक्षण एवं अन्य चिकित्सा रोगी सुविधाओं में निर्धारित फीस से अधिक नहीं ली जाये। कटनी जिले में जबलपुर के प्रचलित दरें ही लागू करने का निर्णय लिया गया है।

            अशासकीय चिकित्सा संस्थायें, क्लीनिक, नर्सिंग होम, बायो मेडिकल कचरे का निष्पादन सुरक्षात्मक ढ़ंग से उनके निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार ही करें। बायो मेडिकल कचरे के निष्पादन, संग्रहण और परिवहन में डबल बैग का ही उपयोग किया जाये। सिविल सर्जन डॉ0 यशवंत वर्मा ने बायो मेडिकल कचरे के निपटान और संग्रहण, परिवहन के सुरक्षित प्रोटोकॉल की जानकारी निजी चिकित्सक और नर्सिंग होम संचालकों को दी। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 आर0बी0 सिंह, कोरोना रेपिड टीम प्रभारी डॉ0 समीर सिंघई सहित जिले की निजी अस्पतालों के प्रबंधक और चिकित्सक भी उपस्थित थे।

 

 

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यह भी देखें