जिला मीडिएशन मॉनिटरिग कमेटी की बैठक आयोजित –

( सीधी ) 

जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 10 अक्टूबर 2020 को मध्यस्थता प्रकिया को गति प्रदान करने तथा मध्यस्थता के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरण का निराकरण करने को दृष्टिगत रखते हुये जिला मीडिएशन मॉनीटरिग कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विशेष न्यायाधीश ममता जैन, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय सीधी सुनील कुमार जैन, अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी देवीलाल सोनिया अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बृजेन्द्र सिंह बघेल, शासकीय अभिभाषक उमेश सिंह उपस्थित रहे। बैठक में जिला न्यायाधीश श्री सिंह द्वारा मध्यस्थता प्रकिया मे अधिवक्ताओं द्वारा अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करने बैठक में आवश्यक विचार-विमर्श किया गया तथा सफल प्रकरणों संख्या में वृद्वि हेतु व मध्यस्थता के बारे व्यापक प्रचार-प्रसार पर बल दिया।
कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुये मध्यस्थता विषय पर ऑनलाईन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। जागरूकता कार्यकम में अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री देवीलाल सोनिया ने कहा कि मध्यस्थता नियम 2006 के अनुसार आपराधिक सेशन प्रकरणों में न्यायालय में जबाब पेश होने के बाद से आपसी सुलह समझौते से प्रकरणों का निपटारा कराना चाहिये प्रकरण का अध्ययन कर एक ऐसा बातावरण बनाना चाहिये जिससे विवादो के संबंध में पक्षकारो को समझाया जाकर प्रकरणो का निराकण किया जा सके। श्री सोनिया ने कहा कि पैसे के लेन-देन के प्रकरणों में 04 साल के व्याज के स्थान पर 02 साल का व्याज दिलाया जाकर समझाईस कराकर प्रकरण निपटाया जा सकता है। मध्यस्थता द्वारा निराकृत मामले मे वादी कोर्ट फीस के अन्तर्गत सम्पूर्ण शुल्क वापस प्राप्त करने का हकदार होता है, लोक अदालतों की तरह मध्यस्थता की प्रकिया भी समाज को विवाद रहित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज दिनांक 10.10.2020 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के संबंध में मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को तथा उनके परिवार के सदस्यो तथा मित्रों के मेल मिलाप एक दूसरे से सम्पर्क कर समस्या का निराकरण करने कहा गया विश्व मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के संबंध विस्तार से बताया। कार्यक्रम में प्रशिक्षित मीडिएटर अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह परिहार ने अपने उद्ववोधन में कहा कि हमारे देश मे मीडिएशन किया, परानी प्रकिया है मध्यस्थता के माध्यम से विवादो का शीघ्र समापन होता है एवं विवाद का हमेशा के प्रभावी एवं सर्वमान्य निपटारा हो जाता है ।कार्यकम का संचालन करते हुये विधिक सहायता मिली अमित शर्मा ने बताया कि दिनांक 31 अक्टूबर को ऑनलाईन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का किया जावेगा जिसमें न्यायालय में लंबित मोटर दुर्घटना, सिविल, पारिवारिक,राजीनामा योग्य चेक बाउंस एवं विधि की दृष्टि में समझोता योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। ऑनलाईन मोट के माध्यम से अधिवक्तागण तथा पैरालीगल वालेटियर्स ने सहभागिता की।

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