सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने का:कमलनाथ पर चुनाव आयोग की कार्रवाई से नाराज कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी, कहा- बिना नोटिस दिए ही स्टार प्रचारक का दर्जा छीनना अलोकतांत्रिक

भोपाल

मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने पर कांग्रेस चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्रवाई अलोकतांत्रिक है। आयोग ने बिना नोटिस दिए कमलनाथ को स्टार प्रचारक की सूची से अलग कर दिया। अब हमारी लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा के लिए है।

चुनाव आयोग के द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश में कहा, ‘आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन और उसके लिए जारी की गई सलाह की अनदेखी करने के लिए आयोग ने कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा खत्म करने का निर्णय लिया है।’

मंत्री इमरती देवी को ‘आइटम’ और सीएम शिवराज के लिए ‘नौटंकी का कलाकार’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर चुनाव आयोग ने मलनाथ ये कार्रवाई की थी।

इसलिए कमलनाथ पर कार्रवाई की गई

मंत्री इमरती देवी को ‘आइटम’ कहना और सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए ‘नौटंकी का कलाकार’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर कमलनाथ से चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया। इसमें कहा गया कि नाथ को कई बार चेताया गया, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

इससे यह पड़ेगा असर

चुनाव में स्टार प्रचारक की हवाई यात्रा, चुनाव सभा का खर्च पार्टी के खाते में जुड़ता है।, लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब कमलनाथ की सभाओं का खर्च और प्रचार के लिए की गई हवाई यात्रा का खर्च भी प्रत्याशी के खाते में ही जोड़ा जाएगा।

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