धारा-144 के अन्तर्गत धार जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में आदेश जारी 26 अप्रैल तक प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी
( इन्दौर )
इंदौर संभाग के धार जिला कलेक्टर श्री आलोक कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत धार जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु जिसमें आगामी त्यौहारों, प्रदेश में कोविड की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेशानुसार धार जिले में रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकाने, ठेले व व्यापारिक गतिविधियां पूर्णतः बन्द रहेगी। चूंकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें। अतः यह आदेश दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। इसके सम्बन्ध में शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत् लागू रहेगी। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जावेगा।
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