प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अन्तर्गत तीन महीने का नि:शुल्क राशन वितरण

(अनूपपुर) डोला रामनगर मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नगर परिषद डोला रामनगर के निवासियों को तीन माह का नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा ।

क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ? जानें किन लोगों को मिलेगा लाभ  – बता दे की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए गरीब परिवारों के लिए जून 2021 तक मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है. सरकार की घोषणा के मुताबिक गरीब परिवारों को मई और जून के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Gareeb Kalyan Ann Yojana) के तहत मुफ्त में अनाज दिया जाएगा. सरकारी ऐलान के मुताबिक करीब 80 करोड़ लोगों को दोनों महीनों में 5-5 किलो अनाज (गेंहू/चावल) दिया जाएगा. भारत सरकार इस पहल पर 26,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. बता दें कि यह येाजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का हिस्सा है.
निर्धारित पात्रता श्रेणियां
1. समस्त अंत्योदय एवं बीपीएल परिवार ।
2. वन अधिकार पट्टाधारी।
3. समस्त भूमिहीन कोटवार।
4. मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति एवं जन जाति के परिवार।
5. प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार जिनके फसलों की क्षति 50% या अधिक।
6. मध्य प्रदेश भवन निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक व उन पर आश्रित परिवार के सदस्य।
7. बंद पड़ी मिलो में नियोजित पूर्व श्रमिक।
8. बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 के परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमिक
9. ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त ऐसे व्यक्ति जो। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत भूमिहीन खेतिहर पंजीकृत मजदूर एवं आश्रित परिवार के सदस्य।
10. साइकिल रिक्शा चालक एवं हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत साइकिल रिक्शा हाथ ठेला चालक एवं श्रमिक परिवार के सदस्य।
11. घरेलू कामकाजी महिलाएं।
12. फेरीवाले ट्रस्टी वेंडर ।
13.नगरीय निकायों के पंजीकृत केश शिल्पी।
14. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत। हितग्राही एवं आश्रित परिवार के सदस्य
15. अनाथ आश्रम निराश्रित विकलांग। छात्रावासों में निवासरत बच्चों तथा वृद्ध आश्रमों में निशुल्क निवासरत वृद्धजन
16. पंजीकृत बहू विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति।
17. रेलवे में पंजीकृत कुली।
18. मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी।
19.कुटीर एवं लघु उद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी।
20. एचआई वी (एड्स )संक्रमित व्यक्ति( जो स्वेच्छा से लाभ लेना चाहते हैं)
21.मत्स्य पालन करने वाले( मछुआ) सहकारी समिति के पंजीकृत परिवार/ सदस्य।
22.पंजीकृत व्यवसायिक वाहन चालक/ परिचालक।
23. विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जातियों की परिवार जो पूर्व से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति परिवारों से छूट है।

रिपोर्ट : पवन कुमार डोला रामनगर(अनूपपुर)

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यह भी देखें