महात्मा गांंधी की पड़पोती को धोखाधड़ी मामले में सात साल की सजा

(नई दिल्ली) राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पड़पोती 56 वर्षीया आशीष लता रामगोबिन को डरबन की अदालत ने 60 लाख रुपये की धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले में सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है। आशीष लता रामगोबिन अभी दक्षिण अफ्रीका में रह रही हैं।
क्या है पूरा मामला 
आशीष लता रामगोबिन पर कारोबारी एसआर महाराज के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगा था, जिसमें महाराज ने लता को एक मामले में इम्पोर्ट व कस्टम क्लियर करने के लिए 60 लाख रुपये दिये थे। आरोप है कि आशीष लता ने यह राशि मुनाफे का लालच देकर लिये थे जो उन्होंने हड़प लिये।
गौरतलब है कि लता रामगोबिन मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता इला गांधी और दिवंगत मेवा रामगोबिंद की पुत्री हैं। आशीष लता की मां इला गांधी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यों के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है।
Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यह भी देखें