चुनाव स्पेशल : आरपीकेपी इंडिया न्यूज़ पर पढ़ते रहिये कटनी जिले की चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें

निर्वाचन प्रेक्षक ने किया संवीक्षा कार्य का निरीक्षण

(कटनी)  मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कटनी जिले के लिये निर्वाचन सेवानिवृत्त राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रेक्षक शैलेन्द्र खरे को नियुक्त किया गया है। निर्वाचन प्रेक्षक श्री खरे ने मंगलवार को त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन अंतर्गत नामांकन पत्रों की संवीक्षा कार्य का निरीक्षण किया। श्री खरे ने जिला कार्यालय कटनी, विकासखण्ड कटनी, विकासखण्ड विजयराघवगढ़, बड़वारा और ढीमरखेड़ा में की जा रही संवीक्षा प्रक्रिया का अवलोकन किया। साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया के आगामी चरणों के संबंध में चर्चा की। जिसमें प्रशिक्षण, रुटचार्ट, निर्वाचन सामग्री, वाहन की उपलब्धता सहित संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 103 अभ्यर्थियों ने दाखिल किए नामांकन

(कटनी) त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्यक्रम के तहत नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में सोमवार को पूरी कराई गई। उपजिला निर्वाचन अधिकारी साधना परस्ते ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य पद के 14 वार्डों के लिए जिले में 103 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किए। वहीं जनपद पंचायत सदस्य पद के 121 वार्डों के लिए 640 नामांकन दाखिल हुए। इसी प्रकार 407 ग्राम पंचायतों के सरपंच पद के लिए 2762 और पंच पद के 4 हजार 911 पदों के विरुद्ध 10 हजार 792 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।

 पूर्व जनपद अध्यक्ष कन्हैया तिवारी ने जिला पंचायत सदस्य हेतु दाखिल किया नामांकन

(कटनी) कटनी जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया तिवारी (शैलेश) ने जिला पंचायत कटनी सदस्य के लिए नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 8 के लिए नामांकन दाखिल किया है। कन्हैया तिवारी के मुताबिक उन्होंने जनपद अध्यक्ष रहते हुए सरकार के उन तमाम योजनाओं को जमीन पर उतारा है जिसकी लोगों को जरूरत थी।

उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में सरकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनका लक्ष्य रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जनपद अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने वह तमाम काम किए हैं जो लोगों की जरूरत में शामिल था. यही वजह है कि उन्हें भरोसा है कि आने वाले वक्त में जनता उन्हें एक बार फिर जीत दिलाएगी और सेवा का अवसर देगी।

 

मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण विकासखंड के दो-दो केन्द्रों में प्रारंभ

(कटनी)  त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 कार्य में संलग्न किए गए अधिकारी, कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मंगलवार से जिले में मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी क्रमांक-1 प्रथम चरण निर्वाचन का प्रशिक्षण सभी विकासखंडों में निर्धारित किए गए दो-दो प्रशिक्षण केन्द्रों मंे प्रारंभ किया गया। जिसमें जिला व विकासखंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स ने पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के दायित्वों की जानकारी दी। मतदान दलों का प्रशिक्षण 9 जून तक जारी रहेगा।

सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण 10 जून को

            उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले के सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण जिला पंचायत सभाकक्ष में 10 जून को सुबह 11 बजे से 1.30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। वहीं कलेक्टर सभाकक्ष में आरओ, एआरओ नगरीय निकाय का प्रशिक्षण भी 10 जून को ही कलेक्टर सभाकक्ष में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। 11 जून को आय-व्यय लेखा टीम का प्रशिक्षण जिला पंचायत सभाकक्ष में 11 बजे से 1 बजे तक, व्हीएससी टीम का प्रशिक्षण जिला पंचायत सभागार में 2 बजे से 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

            पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण 13 जून को जिला पंचायत सभाकक्ष में 3 बजे से 5 बजे तक और मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण जिला पंचायत सभाकक्ष में 11.30 से 4.30 बजे तक होगा।

            नगरीय निकाय के मतदान दलों का प्र्रथम प्रशिक्षण 15 जून से 17 जून तक डायमंड स्कूल माधवनगर में सुबह 11 बजे से 5 बजे तक और प्रथम चरण सामग्री वितरण, जमा में लगे अधिकारी, कर्मचारियों का प्रशिक्षण 18 जून को जिला पंचायत सभाकक्ष में मास्टर ट्रेनर्स देंगे।

            प्रथम चरण पंचायत मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण जिसमें जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा व विजयराघवगढ़ के मतदान दल शामिल होंगे, उनका प्रशिक्षण जिले के 15 केन्द्रों में 20 जून से 23 जून तक होगा। द्वितीय चरण में सामग्री वितरण व जमा करने में लगे अधिकारी, कर्मचारियों का प्रशिक्षण जिला पंचायत सभाकक्ष में 23 जून को 11 बजे से आयोजित होगा। वहीं द्वितीय चरण के मतदान दल जनपद पंचायत बड़वारा व कटनी के मतदान दलों का प्रशिक्षण जिले के 15 केन्द्रों में 25 जून से 28 जून तक होगा। ईवीएम कमिशनिंग में लगाए गए अधिकारी, कर्मचारियों का प्रशिक्षण 27 जून को जिला पंचायत सभाकक्ष में, नगरीय निकाय के प्रथम चरण मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण 2 जुलाई को नालंदा हायर सेकेण्‍डरी स्कूल कलेक्ट्रेट के सामने 11 बजे से और तृतीय चरण के सामग्री वितरण व जमा करने में संलग्न अधिकारी, कर्मचारियों का प्रशिक्षण 3 जुलाई को जिला पंचायत सभाकक्ष में सुबह 11 बजे से आयोजित होगा।

            तृतीय चरण के मतदान दल जनपद पंचायत बहोरीबंद व रीठी के मतदान दलों का प्रशिक्षण जिले के 15 मतदान केन्द्रों में 3 जुलाई से 7 जुलाई तक आयोजित होगा। नगरीय निकाय द्वितीय चरण के मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण 9 जुलाई से 10 जुलाई तक शासकीय उत्कृष्ट स्कूल माधवनगर व मॉडल स्कूल झिंझरी में 11 बजे से होगा। वहीं ईवीएम मतगणना के दलों का प्रशिक्षण जिला पंचायत सभाकक्ष में 16 जुलाई को 11 बजे से 1 बजे तक और 2 बजे से 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

महिला मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाने केन्द्रों की सूची कराएं उपलब्ध

(कटनी)  निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय क्षेत्र के अंतर्गत मतदान केन्द्रों में मतदान अधिकारी क्रमांक-2 व क्रमांक-3 में महिला मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई जानी है। संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी साधना परस्ते ने सभी नगरीय निकाय रिटर्निंग अधिकारियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के ऐसे मतदान केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, जहां पर महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा सके। मतदान केन्द्रों की सूची तत्काल नोडल अधिकारी मैन पॉवर मैनेजमेंट को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

ग्राम पंचायतों के बैंक खातों के संचालन के लिए कलेक्टर ने नियुक्त किए अधिकारी

(कटनी)  मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 का कार्यक्रम जारी किया है। उसके साथ ही जिले में भी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। आचार संहिता प्रभावी होने की दशा में जिले की ग्राम पंचायतों में प्रगतिरत कार्य यथावत जारी रहेंगे। ऐसे कार्यों से संबंधित भुगतान के लिए ग्राम पंचायतों के बैंक खातों का संचालन ग्राम पंचायत सचिव व कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से किए जाने के निर्देश हैं।

            निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जिले की जनपद पंचायत कटनी, विजयराघवगढ़, बड़वारा, ढीमरखेड़ा, रीठी और बहोरीबंद की ग्राम पंचायतों के खातों के संचालन के लिए ग्राम पंचायत सचिवों के साथ ही एडीईओ व पीसीओ स्तर के अधिकारियों को नियुक्त किया है। नियुक्त किए गए अधिकारी ग्राम पंचायत सचिवों के साथ संयुक्त रूप से खातों का संचालन करते हुए आहरण, संवितरण की कार्रवाई संपादित कराएंगे।

आयोग की अनुमति बिना उप जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रभार नहीं बदलें

(कटनी)  सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन का कार्यक्रम जारी हो चुका है। ऐसी स्थिति में किसी भी उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) के प्रभार में आयोग की अनुमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जाये।

            श्री सिंह ने कहा है कि शासन द्वारा उन्हें स्थानांतरित करने की अवस्था में भी आयोग के अनुमोदन के बिना कार्यमुक्त नहीं किया जाये। साथ ही उप जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन के अतिरिक्त अन्य कार्यों के प्रभार से मुक्त रखा जाये।

नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए सुनिश्चित करें आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध: श्री बसंत प्रताप सिंह

(कटनी)- आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन-2022 के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम एक जून 2022 को जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

अस्त्र-शस्त्रों पर प्रतिबंध तथा विस्फोटक पदार्थों की सघन चेकिंग

            आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों अथवा संबंधित नगरीय क्षेत्रों एवं वार्ड में आग्नेय शस्त्रों एवं घातक हथियारों को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसा प्रतिबंध चुनाव परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रखा जाए। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने शस्त्र का दुरूपयोग कर लोक-सुरक्षा या लोक शांति भंग किए जाने की आशंका हो तो आर्म्स एक्ट 1959 में शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित कर उसका शस्त्र निकटतम थाने में जमा कराया जाए। शांति एवं व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में निवास करने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा यदि शस्त्रों का दुरूपयोग करने की आशंका हो तो ऐसे क्षेत्रों के समस्त या चुनिन्दा अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्तियाँ, आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत निलंबित कर उनके शस्त्र निकटतम थाने में जमा कराए जाएँ तथा चुनाव परिणाम की घोषणा हो जाने के बाद स्थानीय परिस्थिति के अनुसार शस्त्र लौटाये जाने की कार्यवाही की जाए। नगरीय निकायों में ऐसे व्यक्तियों तथा उनके ठिकानों का पता लगाने के लिए, जो अवैध रूप से शस्त्र एवं बारूद रखते हैं, विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण एवं प्रदाय करते हैं या वे शस्त्रों का निर्माण एवं व्यवसाय करते हैं, एक सघन अभियान चलाया जाए तथा इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलग्न तत्वों के विरूद्ध संगत अधिनियमों में सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए।

असामाजिक तत्वों की धरपकड़

            पुलिस द्वारा असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों तथा कानून एवं व्यवस्था भंग करने की मंशा से अवैधानिक कृत्यों में प्रवृत्त व्यक्तियों की धरपकड़ तथा प्रतिबंधात्मक गिरफ्तारी करने का एक सघन अभियान चलाया जाए। मतदान की तारीख के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तक नगरीय निकायों में चलने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जाए।

मतदान के दिन वाहनों की सघन चेकिंग

            मतदान की तारीख को संबंधित नगरीय निकायों में लारियों, ट्रकों, ट्रेक्टर-ट्रॉलियों आदि माल वाहक वाहनों का, जिनमें कि सामान लादने या उतारने वाले श्रमिकों को छोड़कर अन्य सवारियॉं ढोने पर पाबंदी है, प्रचलन नियंत्रित करने के लिए सघन चेकिंग की व्यवस्था की जाए और यदि ऐसे वाहनों का दुरूपयोग मतदाताओं, सवारियों को लाने या ले जाने के लिए किया जा रहा हो तो उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 में कार्यवाही की जाए। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भाड़े पर अथवा प्राप्त किसी सवारी गाड़ी या अन्य वाहन से मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक ले जाने के कृत्य को, जो कि म.प्र. स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 में अपराध है, रोकने के लिए प्रभावकारी प्रबंध किए जाएँ। मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा-बल तैनात करने के अतिरिक्त प्रत्येक थाना स्तर पर आरक्षित बल (रिजर्व फोर्स) भी रखा जाए, जिससे किसी मतदान केन्द्र में तनाव या गडबड़ी होने पर तत्परता से स्थिति को संभाला जा सके।

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