आबकारी देवास की अवैध मदिरा के विरुद्ध लगातार कार्यवाही

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(देवास)  कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा जिले में देशी, विदेशी मदिरा एवं हाथ भट्टी मदिरा का अवैध रुप से निर्माण कर विक्रय कर रहे हैं लोगों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त श्री आर पी दुबे ने बताया कि देशी, विदेशी मदिरा एवं हाथ भट्टी मदिरा का अवैध रुप से निर्माण कर विक्रय कर रहे हैं लोगों के विरुद्ध कंट्रोल रूम प्रभारी श्री नागेन्द्र सिंह जादौन के नेतृत्व में आबकारी वृत्त देवास अ द्वारा कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान  वृत्त देवास अ में हाईवे पर स्थित ढाबों की चैकिंग की गई जिसमे 04 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिसमें 45 पाव देशी मदिरा प्लेन जप्त की गई। उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव, आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार, आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल सम्मिलित थे। इसी प्रकार वृत्त टोंकखुर्द में की गई कार्यवाही दोंता सांसी मोहल्ला व टोंकखुर्द के ग्राम बरदू में विधिवत दबिश दी गई। दबिश के दौरान हाथ भट्टी मदिरा व प्लेन देशी मदिरा जप्त की गई। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क के तहत 4 प्रकरण कायम किए उक्त प्रकरण में 14 लीटर हाथ  मदिरा व 28 पाव प्लेन देशी मदिरा जप्त किये। मदिरा का बाजार मूल्य 4900 रुपए है। कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक संदीप सिंह चौहान, एवम आबकारी आरक्षक दीपक टटवाडे का योगदान रहा।

इसी प्रकार वृत्त खातेगांव में कार्यवाही की गई
इसी प्रकार वृत्त खातेगांव में कार्यवाही की गई, जिसमें 30 लीटर हाथ भट्टी 1500 किलो ग्राम महुआ लहान जप्त की गई। वृत्त खातेगांव के हरिजन मोहल्ला एवं ग्राम साकट्या  में अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्यवाही की गई, जिसमें 06 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किए गए, कार्यवाही में 30 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 1500 किलो ग्राम महुआ लहान बरामद किया गया।  लहान को विधिवत मौके पर नष्ट किया गया, बरामद सामाग्री का बजार मूल्य 81000 रुपए है। उक्त कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक उमेश स्वर्णकार आबकारी आरक्षक शंकर लाल परते एवं अरविंद जिनवाल का विशेष योगदान रहा, इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

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