मध्यप्रदेश : 80 वर्षीय महिला से बलात्कार, हत्या के मामले में व्यक्ति को उम्रकैद की सजा
(सागर) मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक स्थानीय अदालत ने एक वरिष्ठ नागरिक से बलात्कार और हत्या के मामले में 24 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिले में 13 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोपी को मौत की सजा सुनाए जाने के तीन महीने बाद यह सजा सुनाई गई है। उप निदेशक (अभियोजन) अनिल कटारे ने कहा कि दोनों मामलों में निचली अदालतों ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर वीरेंद्र आदिवासी को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपाली शर्मा ने बुधवार को 80 वर्षीय पीड़िता से बलात्कार और गला घोंटकर हत्या करने वाले आदिवासी पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
कटारे ने कहा कि नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के छह दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, आदिवासी ने बुजुर्ग महिला पर हमले के तीन महीने बाद किशोरी के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, महिला 11 जनवरी, 2019 को एक झोपड़ी में मृत पाई गई थी और उसके बेटे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर एक मामला दर्ज किया गया था और एक एफएसएल रिपोर्ट में पाया गया था कि उसके साथ बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और बाद में सागर जेल में बंद आदिवासी को उठाया गया था। पुलिस ने कोर्ट से रिमांड मांगा और पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।