महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख मनी लॉड्रिंग मामले में 6 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में

(मुंबई) पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को मुंबई की विशेष कोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉड्रिंग मामले में छानबीन करने के लिए 6 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। अनिल देशमुख को 100 करोड़ वसूली का लक्ष्य देने मामले में सोमवार रात में ईडी ने गिरफ्तार किया था।

ईडी की टीम ने अनिल देशमुख को मेडिकल जांच के लिए जे.जे. अस्पताल ले गई थी। उसके बाद ईडी की टीम ने अनिल देशमुख को विशेष कोर्ट में पेश किया। ईडी की ओर कोर्ट में वकील अनिल सिंह और हितेन वेनेगांवकर पेश हुए थे। अनिल सिंह ने कहा कि अनिल देशमुख से ईडी को वसूली मामले में पूछताछ करनी है। इसी वजह से अनिल देशमुख को 14 दिनों तक ईडी कस्टडी में भेजा जाए। इसके बाद अनिल देशमुख की ओर से इंद्रपाल सिंह कोर्ट में पेश हुए। इंद्रपाल सिंह ने कहा कि तीन दिन पहले हाई कोर्ट में ईडी ने कहा था कि अनिल देशमुख वसूली मामले में आरोपित नहीं है, उनसे सिर्फ पूछताछ करनी है। इसके बाद तीन दिनों में ऐसे कौन से सुबूत ईडी के पास पहुंच गए कि रात में अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया ।

अनिल देशमुख ने वकील ने आवेदक को घर का भोजन दिए जाने और पूछताछ वकील के समक्ष किए जाने की मांग की । विशेष कोर्ट के जज ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अनिल देशमुख को 6 नवंबर तक ईडी कस्टडी में भेजने का आदेश जारी किया। कोर्ट ने अनिल देशमुख को घर का भोजन दिए जाने, पूछताछ के समय वकील की उपस्थित रहने की मांग भी स्वीकृत कर ली है।

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