उमरार नदी के तट पर भीड की आशंका को देखते हुए कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी ने लगाई निषेधाज्ञा –

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( उमरिया )

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने नोवल कोरोना (कोविड-19) वायरस महामारी के संक्रमण से बचाव तथा रोकथाम की दृष्टि रखते हुए भीड़ को नियंत्रित करना आवश्यक होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लगाई है ।
जिला दण्डाधिकारी ने  1 सितंबर 2020 को उमरार नदी के तट पर भीड की आषंका को देखते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। जिसके तहत  कोई भी व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

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