मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना अंतर्गत आयोजित होंगे सामूहिक विवाह कार्यक्रम
(भोपाल) मुख्यमंत्री की सामूहिक निकाह कार्यक्रम के आयोजन के लिये नगरीय निकाय, नगर निगम या जनपद ही अधिकृत रहेंगे। इसके अलावा अन्य किसी संस्था द्वारा कराये जा रहे सामूहिक निकाह इस योजनान्तर्गत लाभ पाने हेतु पात्र नहीं होंगे। जानकारी में बताया गया है कि सामूहिक निकाह की तिथियां एवं संख्या का निर्धारण जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा किया जायेगा। उन तिथियों में ही नगरीय निकाय एवं जनपद सामूहिक निकाह कार्यक्रम आयोजित करा सकेंगे।
उप संचालक सामाजिक न्याय ने बताया कि निःशक्त कल्याण विभाग द्वारा उक्त तिथियों को विवाह पोर्टल पर इंद्राज किया जायेगा। निकाह हेतु हितग्राहियों के आवेदन की प्रक्रिया सामूहिक निकाह में सम्मिलित होने वाले वर-वधु को संयुक्त रूप से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित निकाय, जनपद में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन तिथि के 15 दिन के पूर्व तक ही आवेदन किये जा सकेंगे। आवेदन पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। यह आवेदन उस निकाय में करना होगा, जिसके अन्तर्गत सामूहिक निकाह कार्यक्रम में आवेदक सम्मिलित होना चाहते है। वधु द्वारा निम्नानुसार स्वः प्रमाणित घोषणा पत्र आवेदन पत्र के भाग-2 में देना होगा। कन्या हेतु कन्या का इससे पहले कभी निकाह नहीं हुआ हो। विधवा हेतु उनका पूर्व में निकाह हुआ, किंतु उनके पति की मृत्यु हो गई हो। इस प्रकार का स्वः प्रमाणित घोषणा पत्र आवेदन में लगाना होगा।
आवेदन पत्र के साथ पात्रता संबंधी दस्तावेज संलग्न करने होंगे। संबंधित निकाय द्वारा पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के दिवस में ही आवेदक को पावती देना अनिवार्य रहेगा। सभी प्राप्त आवेदनों को विवाह पोर्टल में सामूहिक निकाह कार्यक्रम से 7 दिवस पूर्व दर्ज करने की जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकाय की या जनपद की होगी।

क्या है आवश्यक दस्तावेज
आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले पात्रता संबंधी दस्तावेज वर-वधु के अभिभावक का मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण। वधु एवं उसके वर की 9 अंकों की समग्र आईडी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित निकाय जिसका आवेदक निवासी है, द्वारा समग्र आईडी उपलब्ध करायी जायेगी। वर मध्यप्रदेश का निवासी नहीं होने की स्थिति में समग्र आईडी अनिवार्य नहीं होगी। वर-वधु के आधार कार्ड की छायाप्रति, वर-वधु का आयु प्रमाणपत्र, आयु की पुष्टि हेतु वधु-वर द्वारा निम्न दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज लगाना होगा। स्कूल का प्रमाण पत्र (टीसी), अंकसूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया, जन्म प्रमाणपत्र, मतदाता सूची, मतदान परिचय पत्र जिसमें आयु अथवा जन्म अंकित हो, शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा आयु हेतु जारी प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी स्क्रीम का जॉब कार्ड, अन्य दस्तावेज जो आयु सिद्ध करने हेतु कानूनी रूप से स्वीकृत हों। वर-वधु के पासपोर्ट साइज के दो-दो फोटो, वर-वधु का मोबाइल नंबर, अभिभावक का मोबाइल नंबर, कल्याणी (विधवा) होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाणपत्र, परित्यक्त महिला होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक होने का न्यायालयीन आदेश, यदि हितग्राही मध्यप्रदेश भवन संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक है, तो श्रमिक पंजीयन कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत कर सकते है (यह इसलिये आवश्यक है, जो ऐसे पंजीकृत श्रमिक की अधिकतम दो पुत्रियों पर व्यय की गई राशि मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल से प्राप्त की जायेगी।

