आरपीकेपी इंडिया न्यूज़ पर पढ़ें 6 जून , कटनी जिले की त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन से जुड़ी बड़ी खबरें

मतदान दिवस पर श्रमिकों को मतदान करने देना होगा अवकाश

(कटनी) – मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष -2022 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण के लिए मतदान क्रमशः 25 जून शनिवार, 1 जुलाई शुक्रवार और 8 जुलाई शुक्रवार को होगा। कार्यक्रम अनुसार निर्धारित दिनांकों में  मतदान हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों ऐसा आने वाले करखानों मंे कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्ग्रत समस्त कारखानों के संचालकों को मतदान के दिन अपने कामगारों के लिये अवकाश प्रदान करने की व्यवस्था करने निर्देशित किया गया है। संचालक संस्थानों में मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे, जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से कर सकें।

            जारी आदेश के अनुसार कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते है। वे पूर्व परंपरानुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो -दो घंटे की सुविधा देंगे। प्रथम पाली नियमित समय से दो घंटे पूर्व बन्द की जावेगी और  दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घंटे पश्चात प्रारंभ की जायेगी ताकि कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो।

            ऐसे कारखाने जो निरंतर प्रक्रिया की श्रेणी में आते हैं, उनमें भी पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाते हुए बारी-बारी से पर्याप्त समय प्रदान करते हुए मतदान की अनुमति दी जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

            संबंधित ग्राम पंचायतों के मतदान क्षेत्रों मे आने वाले दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधकगण मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान, संस्थान को निर्धारित दिन बंद, अवकाश नहीं रखते हुए उनके स्थान पर मतदान के दिन को बंद, अवकाश रखेंगे तथा अन्य दुकान संस्थान जिनका बंद दिन निर्धारित नही है, वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान करने हेतु पर्यापत समय प्रदान करते हुए अनुमति देगें।

            श्रम पदाधिकारी कटनी ने जिले के कारखानों के अधिभोगीगण, प्रबंधकों तथा दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के नियोजनकों तथा प्रबंधकों को निर्देशों का समुचित पालन करने के निर्देश जारी किये हैं।

चुनाव प्रेक्षक शैलेन्द्र खरे ने लिया निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा

(कटनी)  राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कटनी जिले के लिए नियुक्त प्रेक्षक राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शैलेन्द्र खरे ने सोमवार को चुनावी तैयारी का जायजा लिया। मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया और आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किए।

            प्रेक्षक श्री खरे ने कटनी विकासखंड के आरओ व एआरओ से मुलाकात कर निर्वाचन संबंधी जानकारी प्राप्त की गई और निर्विघ्न निर्वाचन कराए जाने के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कटनी विकासखंड अंतर्गत क्लस्टर कैलवारा कलां और शासकीय प्राथमिक शाला टिकरवारा मतदान केन्द्र का निरीक्षण कर किया और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

            प्रेक्षक श्री खरे ने बड़वारा विकासखंड में आरओ व एआरओ से मुलाकात की और निर्वाचन संबंधी जानकारी ली। उन्होंने बड़वारा ब्लाक के मझगवां मतदान केन्द्र का निरीक्षण भी किया। बहोरीबंद व स्लीमनाबाद में आरओ व एआरओ से निर्वाचन संबंधी जानकारी प्रेक्षक श्री खरे ने ली और शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरी चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए। प्रेक्षक श्री खरे ने यह भी निर्देश दिए कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें। प्रेक्षक श्री खरे ने रीठी जनपद पंचायत क्षेत्र का भी भ्रमण किया और रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम कटनी प्रिया चंद्रावत, एसडीएम बहोरीबंद संघमित्रा गौतम सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

सेक्टर निर्धारित कर सेक्टर अधिकारी किए गए नियुक्त

(कटनी) – मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन मे कटनी जिले मे आगामी त्रि-स्तरीय आम निर्वाचन 2022 के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन कटनी द्वारा जिले की सभी जनपद पंचायतों में सेक्टर निर्धारित करते हुए सेक्टर अधिकारियों की तैनाती की गई है।

            जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा में निर्मित किये गये सेक्टरों मे सेक्टर अधिकारी के दायित्वों के निर्वहन के लिये मतदान केन्द्रवार 26 जोन, सेक्टर बनाये जाकर 26 जोनल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। रिजर्व सेक्टर अधिकारी के रूप में 3 अधिकारियों को नियुक्त किया जाकर सभी सेक्टर अधिकारियों को अपने मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनें के निर्देश जारी किये गए है।

            जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ के मतदान केन्द्रवार 21 जोन, सेक्टर हेतु 21 जोनल सेक्टर अधिकारी नियुक्त किये गए हैं और तीन सेक्टर अधिकारियों को रिजर्व में रखा गया है। जनपद पंचायत कटनी मुड़वारा में मतदान केन्द्र वार 17 जोन, सेक्टर  हेतु 17 जोनल , सेक्टर अधिकारी व 3 रिजर्व दल तथा जनपद पंचायत बहोरींबंद के मतदान केन्द्रों के 25 जोन, सेक्टर हेतु 25 जोनल, सेक्टर अधिकारी तथा 3 रिजर्व सेक्टर अधिकारियों की डयूटी लगाई गई है।

            जनपद पंचायत बड़वारा मे मतदान केन्द्र वार 27 जोन,सेक्टर हेतु 27 जोनल, सेक्टर अधिकारी नियुक्त किये जाकर रिजर्व सेक्टर अधिकारी के रूप में 4 अधिकारियों को दायित्व सौपे गए हैं। इसी तरह जनपद पंचायत रीठी के मतदान केन्द्र वार 14 जोन,सेक्टर हेतु 14 जोनल, सेक्टर अधिकारी तथा रिजर्व सेक्टर अधिकारी के रूप मे दो अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

महापौरपार्षदों को 30 दिन के अंदर प्रस्तुत करना होगा निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा

(कटनी) – उप सचिव मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को महापौर, पार्षदों के निर्वाचन व्यय को लेकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश प्रदान किए हैं।

             जिसमें कहा गया है कि मध्यप्रदेश नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 14-क और मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-क के अंतर्गत नगरपालिक निगम में महापौर अथवा पार्षद या नगर पालिका परिषद के पार्षद के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी का यह दायित्व है कि ऐसे निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा समस्य व्यय का पृथक और सही लेखा ऐसी विशिष्टियों के साथ रखा जाए जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित की जाए।

            नगर पालिक निगम में महापौर अथवा पार्षद, नगर पालिका परिषद या नगर परिषद के पार्षद के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी का यह दायित्व है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अंदर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करे।

जिला स्तरीय अधिकारियों को व्ही. सी. के माध्यम से प्रशिक्षण 8 जून को

(कटनी) – राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2022 की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों को 8 जून को अपरान्ह 4 से 6 बजे तक व्ही.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा।

            अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी एवं अन्य मतदान अधिकारियों की भूमिका एवं कर्त्तव्य और मतपेटी से निर्वाचन की प्रक्रिया और मतदान दिवस की व्यवस्था के संबंध में प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण में जिले के निर्वाचन अधीक्षक (स्थानीय निर्वाचन), मास्टर ट्रेनर्स और नोडल ऑफिसर (प्रशिक्षण) शामिल होंगे। आयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स, जिला/ब्लॉक स्तर के मास्टर ट्रेनर्स तथा अन्य अधिकारी/ कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करेंगे।

शासकीय कर्मचारियों की कमी पर संविदा कर्मियों को मतदान दल में किया जा सकेगा शामिल

(कटनी) – सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया है कि यदि जिले में राज्य शासन के कर्मचारियों से मतदान दलों की पूर्ति नहीं हो पा रही हो तो अपवाद स्वरूप केन्द्र शासन, बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों को मतदान दलों में सम्मिलित किया जा सकता है। शासकीय कर्मचारियों की कमी होने की स्थिति में मतदान दलों में 3 वर्ष से अधिक सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मियों को भी सम्मिलित किया जा सकेगा।

            संविदाकर्मी को पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रं 1 पद पर नियुक्त न करें, क्योंकि पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में मतदान अधिकारी क्रं. 1 ही पीठासीन अधिकारियों के दायित्वों की पूर्ति करता है। संविदा कर्मियों को मतदान अधिकारी क्रमांक 2 तथा 3 एवं 4 के पद पर मतदान दल में सम्मिलित किया जा सकता है। यदि पुरुष कर्मचारियों की कमी की वजह से महिला कर्मचारी की नियुक्ति करना आवश्यक हो तो कम से कम 2 महिला कर्मचारियों को मतदान दल में रखा जाए। महिला मतदान अधिकारी की ड्यूटी उसी विकासखण्ड में लगायी जाये, जिसमें वह कार्यरत है। ऐसी महिला मतदान अधिकारी को मतदान की पूर्व संध्या से ही मतदान केन्द्र में उपस्थित रहने की अनिवार्यता से छूट देते हुए मतदान प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व मतदान केन्द्र पर उपस्थित होने की अनुमति दी जाये। अत्यावश्यक सेवाओं जैसे लोक-स्वास्थ्य, जल-प्रदाय, परिवहन, दुग्ध-प्रदाय, वाणिज्यिक कर, आबकारी पंजीयन एवं मुद्रांक तथा विद्युत प्रदाय में संलग्न फील्ड स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को मतदान दलों में सम्मिलित नहीं किया जाये। इन विभागों के उन कर्मचारियों की निर्वाचन में ड्यूटी लगायी जा सकती है, जो कार्यालय में कार्य करते हैं। न्यायिक सेवा के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखा गया है। अतरू उनकी ड्यूटी निर्वाचन में नहीं लगायी जाये। किसी विकासखंड में पदस्थ किसी अधिकारी/कर्मचारी को उसी विकासखंड के किसी मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के तौर पर नियुक्त न किया जाये। कोई भी अधिकारी/कर्मचारी जो किसी विकासखंड का मूल निवासी हो उसे, उस विकासखंड में आने वाले किसी मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त न किया जाये।

            श्री सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति में 6 माह या उससे कम समयावधि शेष हो, उन्हें मतदान दल में शामिल नहीं किया जाये। ऐसे कर्मचारियों से निर्वाचन सम्बंधी अन्य कार्य कराये जा सकते हैं। दिव्यांग/निरूशक्त कर्मचारियों को मतदान दल में शामिल न किया जाये। ऐसे कर्मचारियों से निर्वाचन संबंधी अन्य कार्य कराया जा सकता है। निर्वाचन के पश्चात प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ही पंच/सरपंच पद के मतों की गणना का कार्य ष्आपवादिक मामलों को छोड़ करश्श् किया जायेगा। यह कार्य पीठासीन अधिकारी के पर्यवेक्षण तथा निर्देशन में मतदान अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। पीठासीन अधिकारी का चयन वरिष्ठता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, ताकि वह मतदान तथा मतगणना के समय महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्य को निर्भीकता, विश्वास और दक्षता के साथ सम्पन्न कर सके। यदि जिलों में मतदान दल की कमी हो तो जिले के कलेक्टर अपने संभागीय आयुक्त से समीप के जिलों से मतदान दल उपलब्ध कराने के लिए निवेदन कर आयोग को सूचित कर सकते हैं।

त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय आम निर्वाचन –2022

पेड न्यूज पर नियंत्रण के लिए गठित होगी एमसीएमसी

(कटनी) – नगरीय निकायों के निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज पर नियंत्रण के लिए सभी जिलों और राज्य स्तर पर मीडिया सर्टीफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया जायेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जरूरी निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को जारी कर दिये गए हैं। महापौर और पार्षद पद के अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय सीमा निर्धारित की गयी है।

            सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि जिला निर्वाचन अधिकारी जिलों में पेड न्यूज से संबंधित प्रतिदिन आने वाले प्रकरणों और उन पर एमसीएमसी द्वारा लिये गए निर्णय की जानकारी निर्धारित प्रारूप में नियमित रूप से राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे।

राज्य स्तरीय एमसीएमसी

राज्य स्तरीय एमसीएमसी के अध्यक्ष सचिव राज्य निर्वाचन आयोग और सदस्य सचिव अपर/संयुक्त संचालक जनसंपर्क होंगे। समिति में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव के लिए नियुक्त एक प्रेक्षक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष प्रतिष्ठित नागरिक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार, समिति द्वारा सहयोजित एक विशेषज्ञ सदस्य होंगे।

जिला स्तरीय एमसीएमसी

जिला स्तरीय एमसीएमसी के अध्यक्ष कलेक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अपर कलेक्टर/मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जिला पंचायत होंगे। सदस्य सचिव जिला जनसंपर्क अधिकारी होंगे। समिति में जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय का सहायक रिटर्निंग अधिकारी, कलेक्टर द्वारा मनोनीत निष्पक्ष, प्रतिष्ठित नागरिक (जिसकी किसी राजनैतिक दल से संबंद्धता नहीं हो) और कलेक्टर द्वारा मनोनीत निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार सदस्य होंगे।

जिला स्तरीय एमसीएमसी के कर्त्तव्य

यदि कोई राजनैतिक दल या अभ्यर्थी यदि कोई विज्ञापन प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया (टीवी, केबिल नेटवर्क, सिनेमा हाल, रेडियो) पर प्रकाशित/प्रसारित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्ररूप (परिशिष्ट ष्कष्) में आवेदन करना होगा। समिति द्वारा अनुमोदित/यथा संशोधित विज्ञापन का ही प्रकाशन एवं प्रसारण हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि आदर्श आचार संहिता के किन्ही भी प्रावधानों का उल्लंघन ऐसे विज्ञापन/प्रसारण से नहीं होना चाहिए।

            पंजीकृत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रस्तावित प्रकाशन/प्रसारण के दिनांक से 3 दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दल एवं अन्य आवेदक को 7 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। समिति द्वारा प्रस्तुत ऐसे आवेदन पत्र का निराकरण दो कार्य दिवस के भीतर किया जायेगा एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदक को समिति के निर्णय से अवगत कराया जायेगा।

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