प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश –

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( रीवा )

    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ वर्ष 2020 में अधिसूचित फसलों का बीमा कराने हेतु अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गयी है। मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव ने जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिये हैं कि फसल बीमा का समय सीमा में कार्य सुनिश्चित करने एवं योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिलों की ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित करायें। उन्होंने बताया कि फसल बीमा के लिए क्रियान्वयन एजेंसी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड का चयन किया गया है। इस योजना की कृषि अंशराशि का हस्तांरण बीमा कंपनी को समय सीमा में भेजे जाने का प्रावधान है। खरीफ 2020 हेतु कृषक अंश 4 सितम्बर तक प्रेषित किया जाना जरूरी होगा। अत: उक्त समय सीमा में बीमित किये जाने वाले किसानों का कृषक अंश इंश्योरेंस कंपनी को अनिवार्यत: हस्तांरित हो जाय। उन्होंने अपने निर्देश में कहा है कि यह सुनिश्चित करायें की सभी बैंक बीमित किसानों की नेशनल क्राप इंश्योरेंस पोर्टल पर 15 सितम्बर तक इंट्री करायें अन्यथा यदि किसी भी प्रकार की दावा राशि भविष्य में बनती है तो उसका संपूर्ण दायित्व संबंधित बैंक का होगा।
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