’ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं भेदभाव समाप्त करने में आशा कार्यकर्ताओं की महती भूमिका’

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(कटनी)- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दिनांक 25 नवंबर 2022 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संजीव पांडे के मार्गदर्शन में सहारा मंच एच0पी0 गोदाम के पास झिंझरी कटनी में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं भेदभाव को समाप्त किये जाने के संबंध मंे विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

    उक्त शिविर में श्री दिनेश कुमार नोटिया जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी ने उपस्थित आशा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं भेदभाव समाप्त करने में आशा कार्यकर्ता राम की सेना के रूप में काम करती है। सचिव ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थाल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार, मध्यप्रदेश अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना, ऐसिड हमले के पीडि़तों के लिये विधिक सेवा योजना के बारे में बताते हुए किसी भी प्रकार की शिकायत के संबंध में  नालसा ऐप का भी उपयोग कर सकने का अनुरोध किया।

    श्री अनुज चंसौरिया जिला विधिक सहायता अधिकारी ने आशा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण-पोषण अधिनियम 2007 के बारे में विस्तृत जानकारी दी और यह भी कहा कि वे ग्राम स्तर पर लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाई हेतु प्रेरित करें साथ ही आशा कार्यकर्ताओं को निःशुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में भी अवगत कराया।

         उक्त अवसर पर श्रीमती मीना सिंह बघेल पैनल अधिवक्ता, जिला अस्पताल से उपस्थित प्रशिक्षकों के द्वारा भी आशा कार्यकर्ताओं को संबांेधित किया।

        उक्त कार्यक्रम का संचालन सस्था के संचालक श्री फ्रेडी चार्ली के द्वारा किया गया।

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