फसलो का बीमा कराये एवं फसलों का नुकसान होने पर लाभ पायें, बीमा करानें की अंतिम तिथि 31 जुलाई

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(कटनी) – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2023 अंतर्गत कृषकों के लिए अपनी पटवारी हल्के में अधिसूचित फसल के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक है।

            किसान कल्याण तथा कृषि विकास उपसंचालक नें बताया कि बीमा पूर्णतः स्वचिक है। ऋणी कृषक यदि बीमा नहीं कराना चाहते है तो अंतिम तिथि के सात दिवस पूर्व खरीफ हेतु 24 जुलाई तक घोषणा पत्र भरकर संबंधित बैंक शाखा को दे सकते है। यदि घोषणा पत्र नहीं दिया जाता है तो कृषक को योजना में सम्मलित माना जायेगा। गैर ऋणी कृषक सी.एस.सी केन्द्र, बैंक की शाखाओं में अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते है। बीमा कराने के लिए कृषकों को घोषणा पत्र, आधार कार्ड, जमीन शिकमी होने पर इसका शपथ पत्र, ऋण पुस्तिका, बैंक खाते का विवरण, दुबाई प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। खरीफ में अनाज एवं दलहन फसल के लिए प्रीमियम राशि बीमित राशि का 2 प्रतिशत है। आपने समस्त कृषकों से अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवाने का आग्रह किया है जिससे असामान्य परिस्थितियों में होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति हो सके।

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