कार्य स्थल पर कोविड-19 के संचरण को रोकने संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा जारी दिशा निर्देशो का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए दृ कमिश्नर नर्मदापुरम् –
( होशंगाबाद )
नर्मदापुरम् संभाग कमिश्नर श्री रजनीश श्रीवास्तव ने संभाग के तीनो जिलो होशंगाबाद, हरदा एवं बैतूल के कलेक्टर्स को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए द्वारा कार्यस्थल से कोविड-19 के संचरण को रोकने हेतु जारी दिशा निर्देश का अनिवार्य रूप से पालन कराने हेतु निर्देशित किया है।
स्वास्थ्य आयुक्त एवं वि.क.अधि संचालनालय द्वारा जारी निर्देशो के अनुसार कोविड-19 के निवारक उपायो के संबंध में प्रचार-प्रसार के माध्यम से जारी दिशा निर्देशो से आमजन को अवगत कराना सुनिश्चित करे। विशेषकर 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, डायबिटीज, हायपरटेंशन, ह्मदय से संबंधित बीमारी अथवा अन्य संचारी रोग से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं को आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यो के अतिरिक्त कार्य छाड़कर शेष कार्य घर से ही करने की सलाह दे। इस तरह की जिम्मेदारी कार्यालय प्रबंधन की होगी। कार्य स्थल पर दो व्यक्तियो के बीच कम से कम 2 मीटर अर्थात 6 फीट की दूरी बनाए रखना होगा, कार्य स्थल पर थूकना सख्त वर्जित होगा, ऐसा करते पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाए, कार्य स्थल पर कर्मचारियो द्वारा आरोग्य सेतु एप को अपने मोबाईल मे डाउनलोड कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, कार्य स्थल पर प्रवेश के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी अधिकारीध्कर्मचारियो द्वारा हेंड सेनेटाईजर से हाथ विसंक्रमित करे, कार्य स्थल पर ऐसे ही अधिकारीध्कर्मचारियो को प्रवेश दिया जावे जिनमें कोविड-19 के लक्षण न हो, विशेषकर ऐसे अधिकारीध्कर्मचारी जो कि कंटेनमेंट जोन में निवास करते हैं को इसकी सूचना पर्यवेक्षक अधिकारी को प्रदाय करना अनिवार्य है और वे कार्यालय में तब तक उपस्थित न हो जब तक कि जोन को निरूपित नही किया जाता, ऐसे सभी व्यक्ति अपना कार्य घर से ही करे व इसकी गणना छुट्टी के रूप में नही की जावेगी। वाहन चालक फीजीकल डिस्टेंसिंग व कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए क्या करना है व क्या नहीं करना है सभी नियमो का पालन करना सुनिश्चित करे, सेवा प्रदाता ध् अधिकारी ध् कर्मचारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जो चालक कंटेन्मेंट जोन में रहते है, उन्हें वाहन चालन से मुक्त रखा जाए, चालक प्रतिदिन समय-समय पर यह सुनिश्चित करे कि 1 प्रतिशत सोडियम हायपोक्लोराईट घोल से वाहन को अंदर से विसंक्रमित करे और वाहन के स्टियरिंग, दरवाजे के हेंडल, चाबी आदि को भी विसंक्रमित करे, पार्किंग स्थल और परिसर के बाहर उचित भीड़ प्रबंधन विधिवत फीजिकल डिस्टेंसिंग के मानदंडो के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे, यदि वैलेट पार्किंग उपलब्ध हो तो संचालन करने वाले कर्मचारियो व परिचान करने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा चेहरे को उपयुक्त रूप से ढंका जाना और दस्ताने पहनना सुनिश्चित किया जाए। जहां तक संभव हो लंच ब्रोक, कॉफी, चाय ब्रोक आदि का समय सभी कर्मचारी हेतु पृथक-पृथक रखे। कार्यालय में आपूर्ति, सूची और सामानो को संभालते समय आवश्यक सावधानियां के पालन की व्यवस्था सुनिश्चित करे, वेटिंग एरिया में बैठक व्यवस्था करते समय फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लिफ्ट के उपयोग में भी फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन हो, एयर कंडीशनिंग ध् वेंटिलेशन के लिए सीपीडब्लूडी के दिशानिर्देशो के अनुसार सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणो का तापमान सेटिंग 24-30 की सीमा में होना चाहिए, सापेक्ष आर्द्रता 4-70 की सीमा में होनी चाहिए व ताजी हवा की और क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, कैफेटेरिया, कैंटीन, डाइनिंग हॉल में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो, भीड़ और कतार प्रबंधन सुनिश्चित हो, स्टाफध्वेटर मॉस्क और हाथ के दस्ताने पहनना सुनिश्चित करे व कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु एहतियाती उपाय का पालन करना सुनिश्चित करें। बैठक व्यवस्था के दौरान दो व्यक्तियों के बीच में कम से कम 1 मीटर कीदूरी सुनिश्चित की जाए तथा रसोई घर में स्टाफ द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमो का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करे।
