01 जुलाई से लागू होंगे नवीन अपराधिक कानून, अपराधों में और कड़ी सजा का है प्रावधान

(टीकमगढ़) नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन एवं समाज को जागरूक करने के लिये जिले के समस्त थाना क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार खरगापुर थाना प्रभारी पंकज शर्मा के द्वारा स्थानीय अग्रवाल मैरिज हाउस में कार्यक्रम किया गया। कानून की जागरूकता हेतु भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय दण्ड संहिता के तुलनात्मक विवरण के पोस्टर भी लगाए गए।

दिनांक 01.07.2024 से लागू होने वाले नवीन आपराधिक क़ानून की जागरूकता हेतु थाना, चौकी क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर थाना प्रभारी पंकज शर्मा के द्वारा उपस्थित आमजन को नवीन आपराधिक कानूनों के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि तीनों नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाये गए है। इसमें महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में पीड़ितों की समस्याओं को केंद्र में रखकर, अपराधियों के लिए और कड़ी सजा आदि पर ध्यान दिया गया है। कही पर भी घटना होने पर परिस्थिति वश कही पर भी एफआईआर की सुविधा तथा ई-एफआईआर का भी प्रावधान जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर आम नागरिकों को जागरूक किया। थाना ,चौकी प्रभारी एवं विवेचको को नवीन आपराधिक कानूनों के संबंध में सीसीटीएनस का प्रशिक्षण दिया गया।

पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी द्वारा अवगत कराया गया कि नवीन कानूनों के संबंध में सभी विवेचकों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। नवीन कानूनों और उनसे संबंधी पुराने कानूनों की धाराएं एनसीआरबी के ई – संकलन एप पर देखी जा सकती हैं। थाने मे भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय दण्ड संहिता के तुलनात्मक विवरण के पोस्टर लगाये गये ताकि थाने पर आने वाले लोगों को अपराध से संबंधित धारा की जानकारी प्राप्त हो सके।

कार्यक्रम में नायब तहसीलदार, नगर पंचायत अध्यक्ष कुमारी दीप्ति कोरी एवं पार्षद गण, नगर के गणमान्य नागरिक, वरिष्ठ समाजसेवी, पंचायतो के सरपंच सचिव एवं पत्रकार बंधु शामिल रहे।

✍️ (शिवराज सिंह)
RPKP INDIA NEWS
        टीकमगढ़

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