जिला न्यायालय सहित तहसील न्यायालयों में 14 सितम्बर को लगेगी नेशनल लोक अदालत

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(रायसेन) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में 14 सितम्बर 2024 नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय रायसेन एवं समस्त तहसील न्यायालयों में किया जाएगा। इस नेशनल लोक अदालतों में न्यायालयों में लंबित सभी राजीनामा योग्य सिविल और आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामलें जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामलें तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

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