पैरालीगल वालेंटियंर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

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(टीकमगढ़) म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर. भवन में माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टीकमगढ़ श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया के मुख्य आतिथ्य में पैरालीगल वालेंटियर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित पैरालीगल वालेंटियर्स को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा अधिनियम की जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट टीकमगढ़ श्री एन. के. गुप्ता ने उपस्थित पैरालीगल वालेंटियर्स एवं अन्य व्यक्तियों को लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस एक्ट को लाने का सबसे बड़ी बजह यही थी कि इससे अवयस्क बच्चिओं व बच्चों को यौन उत्पीड़न के मामलों में संरक्षण दिया जा सके। साथ ही उक्त पॉक्सों अधिनियम के तहत पैनल अधिवक्ता एवं पैरालीगल वालेंटियर्स सहायक व्यक्ति के रूप में क्या कार्य है, उस पर विस्तार से बताया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री वरूण पुनासे, टीकमगढ़ ने नवीन तीन कानून अर्थात भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में तथा म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री शमरोज खान,, सहित न्यायाधीशगण, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया, एल.ए.डी.सी.एस. के पदाधिकारीगण, पैनल अधिवक्तागण, पैरालीगल वालंेटयर्स उपस्थित रहे।

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