31 अगस्त तक के राहत के समस्त प्रकरण स्वीकृत

कल्याणकारी राज्य में यह हमारा दायित्व है कि जनता की समस्या का समाधान हो-कलेक्टर

(झाबुआ)  कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के तहत आरबीसी 6-4 के माध्यम से 31 अगस्त तक के समस्त प्रकरण को स्वीकृत किये गए है, इनमें प्राकृतिक आपदा के कारण अग्नि नुकसानी के 38, जनहानि के 38, पशुहानि के 2, सर्प दंश के 36, आकाशीय बिजली के 34 कुल 148 प्रकरणों में से 31 अगस्त 2024 तक के 142 प्रकरण स्वीकृत कर दिये गये है, शेष सितम्बर माह के प्रकरण जल्द ही स्वीकृत किये जायेंगे, इसी के साथ प्राकृतिक आपदा मे मकान क्षति के 452 प्रकरण स्वीकृत कर दिये गये है।    कलेक्टर नेहा मीना ने बताया कि कल्याणकारी राज्य में यह हमारा दायित्व है कि जनता की समस्या का समाधान हो और प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान से राहत दिलाई जा सके और कठिनाई की घड़ी में प्रशासन सदैव सहायता के लिए तत्पर रहे।

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