कलेक्टर श्री गुप्ता ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के संबंध में जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

(देवास)  कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने सम्पूर्ण देवास जिले में पर्यावरण एवं जनमानस की सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। इसके अंतर्गत जन सामान्य के हित जानमाल की रक्षा एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए जिले में 04 श्रेणियों के सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पाद के आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय एवं उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित किया है। जिनमें स्टिक्स की श्रेणी के उत्पाद में ईयर बड्स, गुब्बारे, आइसक्रीम, कैंडी को प्रतिबंधित किया है। कटलरी श्रेणी के उत्पादों में कप, प्लेट, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, स्ट्रॉ एवं स्टिरर को प्रतिबंधित किया है। रैपिंगफिल्स की श्रेणी के उत्पादों में मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को प्रतिबंधित किया। अन्य उत्पादों में इंडे, पॉली स्टाइरीन(थर्मोकोल) की सजावट सामग्री एवं 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक या पीवीसी बैनर को प्रतिबंधित किया है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम देवास, अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम/एसडीओपी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे। जारी आदेश उल्लेख है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में किये गये प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक जुलाई 2022 से पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित 19 चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं को 04 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन श्रेणियों के आयात, भण्डारण, वितरण, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया गया है।

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