कलेक्टर के सख्त रूख के बाद शासकीय उचित मूल्य दुकान मुरवारी में खाद्यान्न के खुर्द- बुर्द करने पर विक्रेता और समिति प्रबंधक के विरूद्ध ढीमरखेड़ा पुलिस थाना में दर्ज हुई एफ.आई.आर 63 लाख 38 हजार 356 रुपये के खाद्यान्न अपयोजन का मामला

(कटनी) कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने जनसुविधाएं मुहैया कराने में हीला – हवाली बरतनें वाले लोगों के विरूद्ध जीरो टालरेंस नीति के तहत कार्यवाही करते हुए शासकीय उचित मूल्य दुकान मुरवारी के विक्रेता रतन पाण्डेय और समिति प्रबंधक अजय मिश्रा के द्वारा खाद्यान्न के खुर्द-बुर्द करने के मामले मे सख्त रूख अपनाते हुए एफ.आई.आर दर्ज करानें के निर्देश दिए थे।    कलेक्टर श्री यादव के निर्देश के बाद बुधवार को शासकीय उचित मूल्य दुकान मुरवारी दुकान कोड क्रमांक 4207017 के विक्रेता रतन पांडये निवासी सनकुई ढीमरखेड़ा एवं समिति प्रबंधक अजय मिश्रा निवासी पचपेड़ी उमरियापान के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ढीमरखेड़ा पुलिस थाना में बुधवार को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ब्रजेश कुमार जाटव द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।    एफ.आई.आर में उल्लेखित किया गया है कि मुरवारी राशन दुकान की जांच मे विक्रेता एवं समिति प्रबंधक द्वारा कुल चार महीनों का खाद्यान्न बिना वितरण किये ही संबंधित हितग्राहियों के घर-घर में पी.ओ.एस मशीन घुमवाकर प्रत्येक उपभोक्ता के बायोमेट्रिक सत्यापन अगूंठा लगवाकर ऑनलाईन खाद्यान्न का फर्जी वितरण दर्ज करवाया गया। जांच के दौरान भौतिक रूप से दुकान खोलना नहीं पाया गया। जिस कारण से उपभोक्ता खाद्यान्न के लाभ से वंचित पाए गए। जिसमें कुल खाद्यान्न 2208 क्विंटल जिसमें गेहूं 1268.13 क्विंटल, चावल 914.5 क्विंटल, नमक 23.69 क्विंटल एवं शक्कर 0.31 क्विंटल और मूंग 1.60 क्विंटल के अपयोजन एवं कालाबाजारी के लिए विक्रेता रतन पांडेय एवं समिति प्रबंधक अजय मिश्रा को जिम्मेदार माना गया है। फर्जी तौर पर वितरित इस खाद्यान्न का कुल मूल्य 63 लाख 38 हजार 356 रूपये है।

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