बिना लाइसेंस के दवाएं रखने और बेचने पर मेसर्स शिवा ट्रेडिंग कंपनी के मालिक को 3 साल की जेल और 1 लाख का लगा जुर्माना

(कटनी) – बिना लाइसेंस एवं बिल के दवाएं रखने और बेचने पर सत्र न्यायाधीश, जिला कटनी ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत शालीमार मार्केट स्थित मेसर्स शिवा ट्रेडिंग कंपनी के मालिक श्री आत्माराम विधवानी को तीन साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

          वर्ष 2020 में तत्कालीन औषधि निरीक्षक श्री स्वप्निल सिंह ने कंपनी के गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, उन्हें “केलाइट क्रीम” के 21 बॉक्स मिले, जिसकी बैच संख्या ईबी004एल और अवसान तिथि 10 अक्टूबर 2021 थी। श्री विधवानी इन दवाओं को रखने या बेचने के लिए कोई भी आवश्यक दस्तावेज, जैसे कि खरीद बिल या वैध औषधि लाइसेंस, प्रस्तुत नहीं कर पाए।

          दस्तावेजों की कमी और बिना लाइसेंस के दवाएं रखने के कारण, सभी एलोपैथिक दवाओं को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। बाद में, औषधि निरीक्षक श्रीमती मनीषा धुर्वे ने फरवरी 2024 में मामले की पूरी विवेचना कर इसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जिला कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया।

यह मामला 2024 से 2025 तक न्यायालय में चला, इस दौरान भी आरोपी श्री आत्माराम विधवानी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे।

          सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 20 अगस्त 2025 को श्री विधवानी को दोषी ठहराया। उन्हें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की दंडनीय धारा 27 (b) (ii) के अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास, 1 लाख रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 1 माह का अतिरिक्त कारावास एवं औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की दंडनीय धारा 28 के अंतर्गत 1 वर्ष का कठोर कारावास, 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

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