भू-अभिलेख अब ऑन लाईन मिलेंगे –
( भोपाल )
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मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 94 एवं 105 के अधीन इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियों को प्राधिकृत वेबपोर्टल एवं प्राधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से जारी किया जा रहा है। भू अभिलेख द्वारा की गई इस व्यवस्था के तहत इस कार्य में नए अभिलेख वे होंगे जिन्हें रिकार्ड रूम में स्कैन कर भू अभिलेख पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है तथा आरसीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध राजस्व प्रकरणों में पारित आदेश की प्रति होगी। उपरोक्त नकलें शासन द्वारा निर्धारित शुल्क अदा कर प्राप्त की जा सकती है।
खसरा एक साला, खसरा पांच साला, खाता जमाबंदी (खतौनी), अधिकार अभिलेख, खेवट, वाजिब उल अर्ज, निस्तार पत्रक, ए 4 साइज में नक्शे की प्रतिलिपि, नामांतरण पंजी की प्रति ए 4 आकार में, किसी राजस्व प्रकरण में आदेश की प्रति, किसी राजस्व प्रकरण में आदेश पत्रिका की प्रति, मिल सकेगी। इसी तरह राजस्व प्रकरण पंजी की प्रति ए 4 आकार में, हस्तलिखित खसरा पंच साला (स्कैन की गई प्रति) ए 4 आकार में, हस्तलिखित राजस्व प्रकरण पंजी स्कैन की गई प्रति ए 4 आकार में पहले पृष्ठ के लिए फीस 30 रूपये एवं प्रत्येक पश्चातवर्ती पृष्ठ के लिए फीस 15 रुपए निर्धारित की गई है।
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