अब कहीं से भी तत्काल मिल सकेगी राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां
कलेक्टर ने कलेक्टर कार्यालय से किया सुविधा का शुभारंभ
कटनी – राजस्व विभाग से जुड़े तमाम अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि किसानों और काश्तकारों व भू-स्वामियों को अब कहीं से भी लोक सेवा केन्द्रों, एमपी ऑनलाईन कियोस्क सेन्टर्स एवं तहसीलों के आईटी सेन्टर से तत्काल तथा आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय के राजस्व आईटी सेन्टर से पटवारी हल्का भनपुरा के किसान कृष्ण कुमार मौर्य को नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि देकर इस सुविधा का जिलेभर में शुभारंभ किया। इस मौके पर डिप्टी कलेक्टर नदीमा शीरी, अधीक्षक भू-अभिलेख एम0 आर0 कोल भी उपस्थित थे।
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता नियम 2020 के अधीन इलेक्ट्रॉनिक स्वरुप में उपलब्ध अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां, प्राधिकृत वेबपोर्टल और प्राधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से जारी किये जायेंगे। इस संबंध में डिप्टी कलेक्टर नदीमा शीरी ने बताया कि यह सेवा प्रारंभ हो जाने से आमजन को पुराने राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि तत्काल और कहीं से भी ऑनलाईन प्राप्त हो सकेगी। इस सेवा का लाभ लेने आवेदक को प्राधिकृत एमपी भूअभिलेख के वेबपोर्टल पर पब्लिक यूजर के रुप में पंजीकरण करना होगा। इसके बाद पंजीकृत यूजर इन अभिलेखों की डिजीटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाणित प्रति निर्धारित शुल्क का भुगतान कर आसानी से प्राप्त कर सकेगा।
अधीक्षक भू-अभिलेख एम0आर0 कोल ने बताया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के अधीन इलेक्ट्रॉनिक स्वरुप में जमीन से जुड़े दस्तावेज मिलेंगे। इनमें एक से 5 साल पुराने खसरा, खतौनी, खाता जमाबंदी, अधिकार अभिलेख की प्रति, बाजिब उलअर्ज नक्शा की प्रतिलिपि, नामांतरण पंजी की प्रति, किसी राजस्व प्रकरण में आदेश पत्रिका, राजस्व प्रकरण पंजी की प्रति, हस्तलिखित खसरा पंचशाला, राजस्व पंजी प्रमुख हैं। वेबपोर्टल एवं प्राधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से आम जन को पुराने अभिलेखों की प्रमाणित प्रति तत्काल कहीं से भी ऑनलाईन प्राप्त हो सकेगी।
वेबपोर्टल से प्राधिकृत सेवा प्रदाता लोक सेवा केन्द्र, एमपी ऑनलाईन सेन्टर, तहसील आईटी सेन्टर, ऑनलाईन प्रतिलिपि निर्धारित शुल्क के आधार पर तत्काल प्रदाय करेगी। इसके अनुसार खसरा एक साला, पंचसाला, खाता जमाबंदी, अधिकार अभिलेख, खेवट बाजिब उलअर्ज, निस्तार पत्रक, ए-4 साईज में नक्शे की प्रतिलिपि, नामांतरण पंजी ए-4 साईज, राजस्व प्रकरण के आदेश की प्रति, आदेश पत्रिका की प्रति, राजस्व प्रकरण पंजी की प्रति, हस्तलिखित खसरा पंचसााला, हस्तलिखित राजस्व पंजी, स्कैन की गई प्रति ए-4 आकार में प्रथम पृष्ट के लिये 30 रुपये और पश्चातवर्ती पृष्ठ के लिये 15 रुपये प्रति पृष्ठ की फीस ली जायेगी।

