जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से पैरालीगल वालेंटियर्स का एक दिवसीय ओरियेन्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न –

( दतिया )

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म. प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की कार्ययोजना अनुसार जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुनीता यादव के मार्गदर्षन में आज सोमवार को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से एक दिवसीय ओरियेंन्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ जिला न्यायाधीश श्रीमती सुनीता यादव द्वारा किया गया। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष द्वारा अपने उद्घाटन उद्बोधन में पैरालीगल वालेंटियर्स को देवदूत की संज्ञा देते हुये बताया गया कि पैरालीगल वालेंटियर्स देवदूत है । पैरालीगल वालेंटियर्स योजना का उद्देश्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पैरालीगल वालेंटियर्स को चयनित कर विधिक प्रशिक्षण प्रदान करना है जिसके परिणामस्वरूप विधिक सहायता प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों तक पहुँच सके और अंततः न्याय में पहॅुच में आने वाले अवरोधों को समाप्त किया जा सके। पैरालीगल वालेंटियर्स से यह आशा की जाती है कि वे मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सामान्य व्यक्तियों एवं विधिक सेवा संस्थानों के बीच के अंतर को सेतु बनकर न्याय की पहुँच में आने वाले अवरोधों को समाप्त करें जिससे विधिक सेवा संस्थायें स्वयं आम जनता तक पहुँच सके।
सचिव, अपर जिला न्यायाधीश श्री दिनेश कुमार खटीक द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स के कार्यो एवं महत्व पर विस्तृत समाज के आर्थिक रूप से पिछडे निर्धन तथा अन्य ऐसे व्यक्ति जो अपनी किसी निर्योग्यता या अज्ञानता के कारण से अपने अधिकारों का प्रवर्तन नहीं करा पाते हैं तथा समान रूप से न्याय पाने से किसी कारण से वंचित रह जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को उनके अधिकार दिलाने के लिये की कार्यवाही करने का कार्य पैरालीगल वलोंटियर्स द्वारा किया जाता है तथा लोगों को विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से आम जन को जागरूक करने का कार्य भी पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा किया जाता है। यह आर्थिक रूप से पिछडे तथा निर्धन व्यक्ति या शोषित, पीडित व्यक्तियों को न्याय दिलाने में सेतु का कार्य करता है तथा उनके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 39ए के संबध में विस्तार से जानकारी भी दी गई।
प्रशिक्षु न्यायाधीश सुश्री पूजा विजयवर्गीय एवं सुश्री स्वाती गोयल द्वारा विधि के महत्वपूर्ण प्रावधानों के संबध में जानकारी दी गई तथा सुश्री अंकिता शांडिल्य शांडिल्य जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के उपबन्धों पर प्रकाश डालकर उनकी महत्वता के बारे में विस्तार से बताया गया साथ ही सालसा द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुँचाने के संबध में जानकारी दी गई ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुनील त्यागी द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स स्कीम, लीगल एड क्लीनिक स्कीम एवं ड्रेस कोड एवं मानक के संबध में भी जानकारी देते हुये बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रदान की जाने वाली मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के समान ही लोगों को निःशुल्क विधिक सेवाऍ प्रदान करने के उद्देश्य से एवं सभी लोगों को न्याय तक पहुँच के अवसरों को सुनिश्चित करने हेतु लीगल एड क्लीनिक की स्थापना की गई है।
पैरालीगल वालेंटियर्स योजना के अधीन प्रशिक्षित पैरालीगल वालेंटियर्स से यह अपेक्षा की जाती है कि विधियों की एवं विधि व्यवस्था की जागरूकता से आम व्यक्ति को परिचित करावें वरन् उन्हें इस प्रकार से भी प्रशिक्षित किया जाये कि वे पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवादों को शुरूआत में ही अपने स्तर पर सामंजस्यता से निराकरण कर सके, जिससे की विधिक सेवा प्राधिकरण/वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र तक पहुँचने में आम व्यक्ति को होने वाली परेशानी से निजात दिलाई जा सके।

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