कलेक्‍टर श्री तिवारी ने अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकथाम के लिए किया कोर ग्रुप गठित

(कटनी) कलेक्‍टर श्री आशीष तिवारी ने 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर्व एवं अन्‍य विवा ह मुहूर्तों पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिले में अनुविभागीय और तहसील स्‍तर पर संबंधित एसडीएम की अध्‍यक्षता में निगरानी समिति व कोर ग्रुप का गठन किया है।कोर ग्रुप गठितकलेक्‍टर ने संबंधित एसडीएम की अध्‍यक्ष्‍ता में पांच सदस्‍यीय कोर ग्रुप अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, खंड चिकित्‍सा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी की सदस्‍यता में गठित किया गया है।समिति के दायित्‍वखण्ड स्तर पर विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओं, कोर सदस्यों, जनप्रतिनिधियों एवं अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का द्वारा बाल विवाह में अपनी सेवाऐं न देने की अपील की जाएगी। समिति उन संवेदनशील क्षेत्रो का चिंहाकन करेगी जहां बाल विवाह के आयोजन की संभावना है।

ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों की सूची समिति द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास एवं संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को अनिवार्य रूप से सौंपेगी। साथ ही बाल विवाह के रोकथाम हेतु विभिन्न जनजागरण कार्यक्रम चिन्हित ग्रामों में विशेष रूप से आयोजित किये जायेंगे तथा इन ग्रामों में बाल विवाह न होने पाये इस हेतु विशेष निगरानी रखी जाएगी। समिति ऐसे संवेदनशील ग्रामों में बाल विवाह के रोकथाम के लिये प्रचार-प्रसार एवं सूचना तंत्र के रूप में ग्राम स्तरीय समिति का गठन करेगी। जिसमे ग्राम सरपंच, पंच, बीडीएस, ग्राम शिक्षक, ग्राम कोटवार, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाडी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि को शामिल करने के निर्देश कलेक्‍टर ने दिये है। ग्राम स्तरीय समितियां जहां बाल विवाह को रोकने प्रचार-प्रसार में सहायक होगी। वहीं ग्राम में बाल विवाह के आयोजन की पूर्व तैयारियों पर नजर रखते हुए इसकी सूचना समय पूर्व अनुभाग, तहसील स्तरीय समिति, थाना प्रभारी अथवा अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों को देते हुए ऐसे आयोजनों को रोकने का प्रयास करेगी।

अनुभाग तहसील स्तरीय समिति इन ग्राम स्तरीय समितियों का कार्य दायित्व सुनिश्चित करेंगी। समिति चिन्‍हांकित क्षेत्रों में बाल विवाह के रोकथाम हेतु विभिन्न जनजागरण कार्यक्रमों के आयोजनों को सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रमों का अनुश्रवण करेगी तथा साथ ही तहसील एवं विकासखण्ड स्तर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु पृथक से सेल स्थापित करेगी। जिसके प्रभारी अधिकारी का नाम एवं दूरभाष क्रमांक ग्राम स्तरीय समितियों तथा अन्य जिम्मेदार लोगों को उपलब्ध करायेगी।

कलेक्‍टर श्री तिवारी ने निर्देशित किया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अनुभाग स्तर पर उड़नदस्ता का गठन करेगें एंव बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर उड़नदस्ता द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अनुसार कार्यवाही की जाएगी। क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी सामूहिक विवाह आयोजन की अनुमति इस शर्त पर जारी करेंगे कि उक्त आयोजन में वर की आयु 21 वर्ष तथा वधु की आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा वर-वधु की सूची मय छायाचित्रों एवं आयु प्रमाण पत्र की सूची सामूहिक आयोजित करने वाले संयोजक को अनुमति आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा सामूहिक विवाह आयोजित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। समिति प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, केटरर, धर्मगुरू, बैण्डवाला, ट्रान्सपोर्ट एवं समाज के मुखियाओं हेतु विभिन्न

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यह भी देखें