ग्राम गौहरी में बाल विवाह रुकवाया, प्रशासन की तत्परता से बड़ी सफलता

(सतना) जिले अंतर्गत रामपुर क्षेत्र के ग्राम गौहरी में बाल विवाह की सूचना पर प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एक नाबालिग बालिका का विवाह रुकवा दिया। यह कार्यवाही कलेक्टर के आदेश और अनुविभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन में सोमवार 20 अप्रैल 2026 को की गई। चाइल्ड हेल्पलाइन से मिली सूचना के बाद परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास किरण जुनेजा, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष चांदनी श्रीवास्तव, सेक्टर पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा रामपुर के पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) अपने बल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में पाया गया कि जिस बालिका का विवाह प्रस्तावित था, उसकी उम्र 16 वर्ष 10 माह है, जो कानूनी विवाह आयु से कम है। जानकारी के अनुसार बड़ी बहन की शादी 25 अप्रैल को तय थी और उसी के साथ दूसरी बहन (नाबालिग) का विवाह भी कराने की तैयारी की जा रही थी। बालिका आठ बहनों में दूसरे स्थान पर है। मौके पर टीम ने बालिका के माता-पिता को बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत नियमों और दंड प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। प्रारंभ में अज्ञानता के कारण ऐसा कदम उठाने की बात स्वीकार करते हुए माता-पिता ने समझाइश के बाद नाबालिग बेटी का विवाह न करने का आश्वासन दिया। उन्होंने वीडियो के माध्यम से यह भी कहा कि यदि भविष्य में जबरन विवाह कराने का प्रयास किया गया, तो वे कानूनी कार्रवाई और दंड प्रक्रिया के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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