दीपावली पर अवैध कार्बाइड गन की बिक्री और प्रदर्शन पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

(कटनी) दीपावली के त्यौहार के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत जिले में अवैध कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में कलेक्‍टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

जारी आदेश के अनुसार, दीपावली के दौरान लोहे, स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाली अवैध कार्बाइड गन तैयार कर बेचे जाने की आशंका रहती है। इन गनों में उपयोग किया जाने वाला कैल्शियम कार्बाइड आंखों और चेहरे को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीर खतरा होने की संभावना को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है।

आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा व्यापारी द्वारा प्रतिबंधित पटाखों, आतिशबाजी तथा लोहे, स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाली अवैध कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, समस्त थाना प्रभारियों, राजस्व अधिकारियों तथा ग्रामीण एवं शहरी निकायों के सक्षम अधिकारियों को अपने-अपने कार्यालयों के सूचना पटल पर आदेश प्रदर्शित कर आमजन और संबंधित व्यक्तियों को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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