सहारा कंपनी पर विधि अनुरूप कार्यवाही करने के निर्देश –

( अशोकनगर )

कलेक्‍टर श्री अभय वर्मा द्वारा सहारा इंडिया कंपनी द्वारा लोगों की जमा धनराशि तथा ब्‍याज राशि के भुगतान न करने पर प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करने हेतु पुलिस अधीक्षक जिला अशोकनगर को पत्र भेजा गया है। पत्र मे उल्‍लेख किया गया है कि प्रार्थीगणों द्वारा आवेदन देकर सहारा कंपनी में जमा कराई गई राशि के संबंध में अपने कथन तथा दस्‍तावेजों की फोटो प्रतियां प्र‍स्‍तुत की गई है। शिकायत कर्तागण जब कंपनी में अपनी जमा धनराशि व धनराशि पर लाभ लेने के लिए गए तव कंपनी की शाखा पर ताला लगा हुआ मिला संपर्क करने पर कंपनी द्वारा कोई भी समाधानप्रद जबाव नही दिया गया।
उक्‍त तथ्‍यों के आधार पर संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित करें कि सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड,सहारा इंडिया कॉमर्शियल कार्पोरेशन लिमिटेड तथा सहारा क्‍यू शॉप यूनिक प्रोडक्‍ट्स रेंज लिमिटेड सहारा इंडिया भवन एक कपूरथला कॉम्‍पलेक्‍स अलीगंज लखनऊ के निदेशकों के विरूद्ध भारतीय दण्‍ड संहिता,एवं निक्षेपकों के हितों का संर‍क्षण अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज/अनुसंधान कर विधि अनुरूप कार्यवाही की जाए।

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