निजी अस्पताल व नर्सिंग होम्स प्रदर्शित करें कोविड-19 के उपचार की दर सूची उच्च न्यायालय के निर्देश –

( जबलपुर )

उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिले में संचालित सभी निजी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स को अब कोविड-19 के उपचार की दरों की सूची को रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रत्नेश कुररिया ने नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष को पत्र लिखकर उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा इस संबंध में पारित आदेश का पालन करने का आग्रह किया है। सभी निजी हॉस्पिटल व नर्सिंग होम्स से अपेक्षा की गई है कि वे रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित उपचार की दर के अनुसार ही उपचार व्यय प्राप्त करें। शासन के निर्धारित दर से अधिक चार्ज किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

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