त्योहारों के समय कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन समिति को बैठक हुई आयोजित

( सीधी )

त्यौहारों को मानते समय कोविड संक्रमण से बचाव के लिए रखें सावधानी – कलेक्टर श्री चौधरी

         त्योहारों के समय कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आपदा संकट प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन जिला पंचायत सभागार में किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आर के शुक्ल, गणमान्य नागरिक इंद्र शरण सिंह चौहान, रुद्र प्रताप सिंह, पुष्पराज सिंह सहित समिति के सदस्य एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री  चौधरी ने कहा कि गत 25 दिनों में संक्रमण तेजी से बढ़ा है। ऐसे में सभी नागरिक और दुकानदार संक्रमण रोकने के लिए सामाजिक दूरी और मास्क से संबंधित निर्देशों का कड़ाई पालन करें। किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति के लिए जिला अस्पताल में फीवर क्लिनिक के साथ चौबीस घंटे कोरोना नियंत्रण इकाई सक्रिय है। जनसहयोग और सतर्कता से ही विस्फोटक स्थिति निर्मित होने से रोका जा सकता है।
पुलिस अधीक्षक श्री कुमावत ने कहा कि त्योहारों के समय अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। जिले वासियों के सहयोग से संक्रमण की रोकथाम संभव हो सकेगी। आगामी त्योहारों के समय मे सचेत रहकर संक्रमण को रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि दुर्गा पंडालों के संबंध में तथा मूर्ति विसर्जन के संबंध में शासन द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, उनका कड़ाई से पालन किया जाए। विसर्जन में डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
अपर कलेक्टर श्री पंचोली ने त्योहारों के समय कोविड संक्रमण रोकने के लिए शासन के निर्देश से समिति को अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊँचाई अधिकतम 06 फिट होगी तथा पंडाल का साईज 10ग10 फीट अधिकतम रखा जा सकेगा। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के निर्देशानुसार 100 से कम व्यक्तियों के आयोजन किए जा सकेंगे तथा इसके लिये आयोजक को संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये किसी भी धार्मिक या सामाजिक आयोजन के लिये चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही गरबा के आयोजन नहीं हो सकेंगे। मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति नहीं होगी। इसके लिये संबंधित आयोजकों को पृथक से संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। धार्मिक त्योहारों के आयोजनों में श्रद्धालू फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाइजर का प्रयोग के साथ ही जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय सीधी द्वारा समय-समय जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही समस्त दुकानें रात्रि 08 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खानपान से संबंधित दुकानें रात्रि 08 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती है। रात्रि 10.30 बजे से सुबह 06 बजे तक अकारण आवागमन न हो इसके लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था की जावेगी।
समिति के उपस्थित जनप्रतिनिधियों और समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि शहर एवं जिले में मास्क को लगाने के लिए और बाध्यकारी करने के लिए प्रशासन सख्ती करे, ताकि इसका उपयोग बढ़े और संक्रमण रुके। नव दुर्गा उत्सव समिति आयोजन के साथ विसर्जन के समय भी शासन के निर्देश का पालन करवायेंगे इसके लिए सभी को निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराई जाये। इसके साथ ही दुकानदार भी त्योहारों के समय क्रय विक्रय के समय संक्रमण रोकने के लिए निर्देशों का पालन करें। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक लोग दर्शन के लिए समूह में न जाये। साथ ही थर्मल स्कैनर हर आयोजन समिति के पास रखा जाये।
सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार से पीडि़त व्यक्ति और उसका परिवार सार्वजनिक जगह के साथ उत्सव स्थल में न जाये बल्कि फीवर क्लिनिक में आगे आकर जांच करवाएं।
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