सितम्बर एवं अक्टूबर में मात्र उनकी वर्तमान राशि मासिक खपत के आधार पर विद्युत देयक जारी किये जायेंगे

( सीधी )

अनावश्यक परेशानी से बचने एक किलोवाट तक के भार के घरेलू कनेक्शनों के बिजली बिल समय से जमा करें- कार्यपालन अभियंता

 कार्यपालन अभियंता मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड सीधी द्वारा एक किलोवाट तक के भार के घरेलू कनेक्शनों के बिजली बिल शत प्रतिशत जमा करने की कार्य योजना के विषय में जानकारी दी गयी है। उन्होंने बताया कि  कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सभी 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के 31 अगस्त 2020 की  स्थिति में बकाया राशि को स्थगित कर सितम्बर एवं अक्टूबर 2020 में मात्र उनकी वर्तमान राशि मासिक खपत के आधार पर विद्युत देयक जारी किये जायेंगे। उक्त श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं से माह सितम्बर के बिजली देयक की राशि वसूली जानी है। शहरी वितरण केन्द्रों में वार्ड वार एवं ग्रामीण वितरण केन्द्रों में ग्राम वार इस श्रेणी के उपभोक्ताओं की सूची प्रिंट कर तत्काल प्रत्येक ग्राम पंचायत के सभी ग्रामों के समाजसेवी/जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराकर संबंधित उपभोक्ताओं से बिल की राशि जमा कराने में सहयोग के लिए आग्रह किया गया है।  बिल वितरण के दूसरे दिन गांव में स्टाफ या जेई या एई जाकर देयकों की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यपालन अभियंता ने बताया कि इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिल में सील लगाकर जानकारी दी जाएगी कि देयक की राशि जमा न होने पर कनेक्शन विच्छेदित किया जावेगा तथा सरचार्ज/पेनाल्टी के अतिरिक्त 200 आरसीडीसी चार्ज भी अगले बिल में जुड़कर आएगा, इस प्रकार अनावश्यक आर्थिक भार बढ़ेगा।  10 सितम्बर 20 की वीसी में भी एमडी द्वारा इस श्रेणी के शतप्रतिशत उपभोक्ताओं से सितम्बर, अक्टूबर के देयक को राशि जमा कराने तथा जमा न होने स्थिति में कनेक्शन विच्छेदित करने के लिए निर्देश दिए जा चुके है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बिल वितरित होने के पूर्व भी प्रत्येक गांव में भ्रमण कर उक्त तथ्यों की जानकारी से व्यापक रूप से अवगत कराएं, जिससे उक्त श्रेणी के 100 प्रतिशत उपभोक्ताओं से देयकों की राशि जमा हो सके।

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