एक अपराधी को किया जिला बदर –

( दतिया )

जिला मजिस्ट्रेट श्री संजय कुमार ने विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में लिप्त एवं विभिन्न धाराओं में पुलिस थानों में प्रकरण दर्ज होने पर पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर एक एक अपराधी को 6 माह के लिए जिला बदर की कार्यवाही कर जिला दतिया एवं उससे लगे अन्य जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाने के आदेश दिए है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री संजय कुमार ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 की सहपठित धारा 5 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए थाना थरेट ग्राम सेंथरी निवासी महेन्द्र उर्फ पप्पू परिहार पुत्र हरदयाल परिहार को विभिन्न धाराओं में अपराध प्रकरण पंजीबद्ध होने पर 6 माह के लिए जिला बदर की कार्यवाही की है। और इन्हें निर्देश दिए गए है कि वह 6 माह की काल अवधि के लिए जिला दतिया एवं उससे लगे अन्य जिले शिवपुरी, ग्वालियर, भिण्ड़ जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए। निष्काशन अवधि में यह अपने निवास की जानकारी डाक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय एवं संबंधित थाने को भेजेगा।

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