मुख्य नगरपालिका अधिकारी सबलगढ़ गर्ग को कारण बताओ नोटिस –

( मुरैना )

5 अक्टूबर 2020 को आयोजित टीएल बैठक बैठक में समीक्षा के दौरान सबलगढ़ मुख्य नगरपालिका अधिकारी महेन्द्र गर्ग बिना सूचना के अनुपस्थित पाये गये थे। जिससे नगर पालिका सबलगढ़ के आधार सीडिंग कार्य टीएल, सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा नहीं हो सकी। इनके द्वारा खाद्य विभाग का आधार सीडिंग कार्य, टीएल, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण नहीं किया जा रहा है। गर्ग द्वारा उक्त कृत्य शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का घोतक होकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विरूद्ध कदाचरण की श्रेणी में आता है।  इस संबंध में कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने सबलगढ़ मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेन्द्र गर्ग के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के तहत दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने हेतु शस्ति अधिरोपित करने की कार्रवाही जावे। इस संबंध में अपना जबाव तीन दिवस के अंदर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष में प्रस्तुत करें, अन्यथा एक पक्षीय कार्रवाही की जायेगी।

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यह भी देखें