बमौरी निर्वाचन के मद्देनजर अत्यावश्यक अतिरिक्त निर्देश जारी (बमोरी विधानसभा उप निर्वाचन 2020) –
( गुना )
गृह मंत्रालय भारत सरकार के अनलॉक-5 संबंधी परिपत्र 30 सितंबर 2020 की कंडिका 1(7)(बी) को छोड़कर शेष समस्त कंडिकाओं एवं म0प्र0शासन गृह विभाग द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों के संबंध में जारी परिपत्र 05 अक्टूबर 2020 को लागू रखते हुये जारी निर्देशों के पालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरूषोत्तम द्वारा 028-बमौरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन 2020 के मद्देनजर निर्देश जारी किये गये हैं।
जारी निर्देशों में उन्होंने राजनैतिक कार्यक्रमों के खुले मैदान में जनसमूह अंतर्गत खुले मैदान में उक्त प्रकार के कार्यक्रमों के लिये मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुये तथा फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजेशन एवं थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या के जनसमूह के कार्यक्रमों के लिये अनुमति हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी/ रिटर्निंग ऑफीसर को अधिकृत किया है।
जारी निर्देश अनुसार उपरोक्त प्रकार के कार्यक्रम कन्टेनमेंट जोन में आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। कार्यक्रमों के आयोजन के लिये आयोजकों को अनुविभागीय दण्डाधिकारी/ रिटर्निग ऑफीसर को लिखित में आवेदन करना आवश्यक होगा तथा आवेदन में कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रशासन द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर विचारोपरांत कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जाएगी। जिसमें उक्त संख्या एवं शर्तों का पालन कराने की जवाबदारी आयोजकों की होगी।
जारी आदेश अनुसार उक्त प्रकार के आयोजनों की वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से कर आयोजकों को कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटों में प्रति अनुविभागीय दण्डाधिकारी/ रिटर्निंग ऑफीसर को उपलब्ध करानी होगी। जिले में विधानसभा उप निर्वाचन 2020 होने से आदर्श आचार संहिता लागू है। अत: बिना अनुमति 05 से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होकर आमसभा, जुलूस, प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम करने अथवा कार्यक्रम हेतु प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित शर्तो के उल्लंघन पर संबंधितों के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने शासन निर्देशों के अनुक्रम में विधानसभा उप निर्वाचन हेतु उक्त प्रकार के कार्यक्रम आयोजन की अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त होने पर उपरोक्त नियमों /निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने निर्देशित किया है।
