प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत त्रुटियो के परिशोधन हेतु निर्देश –

* शाजापुर *

कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत त्रुटियो के परिशोधन हेतु निर्देश दिए है। जारी निर्देशानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा जारी परिचालन दिशा निर्देश की कण्डिका क्रमांक 35.9 के प्रावधानो के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर कृषको का विवरण प्रविष्ट किये जाने के पूर्व संबंधित कृषक से संलग्न अनुसार आधारभूत जानकारी एवं घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाए। पटवारी हल्कावार एवं ग्रामवार कृषको द्वारा धारित भूमि का अद्यतन राजस्व अभिलेख प्राप्त किया जाकर एक माह में भूमि जोत पंजी अद्यतन की जावे तथा शासन के निर्देशानुसार सामान्य साख सीमा पत्रक के संधारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओ के अंकेक्षण में अंकेक्षण वर्ष में किये गये बीमा की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार एकत्र की जाकर यह प्रपत्र एवं इसकी विवेचनात्मक रिपोर्ट अनिवार्यतः अंकेक्षण टीप में संलग्न की जाए।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषको के द्वारा समय-समय पर कार्यालय में प्रस्तुत शिकायतो की जॉच के आधार पर यह प्रकट हुआ है, कि सहकारी संस्थाओ के द्वारा कृषको का अनिवार्य फसल बीमा किये जाने हेतु राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर आवश्यक विभिन्न जानकारियों की दूषित प्रविष्टि किये जाने के कारण न्यायोचित रूप से कई बार कुछ कृषकों को जहाँ पूर्ण क्लेम न मिल पाने से क्षति का सामना करना पडता है, वही कुछ कृषको को पात्रता से अधिक क्लेम प्राप्त होने की स्थिति भी निर्मित होती है, इसी प्रकार यह भी प्रकट हुआ है, कि सहकारी संस्थाओं के स्तर पर भूमि जोत पंजी का संधारण अद्यतन राजस्व अभिलेखो के आधार पर नही किया गया है, और न ही शासन के निर्देशानुसार सामान्य साख सीमा पत्रक (एन.सी.एल.) संधारित किया गया है।

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