चिटफण्ड कंपनी के एजेंट की जमानत याचिका हुई निरस्त –
( बड़वानी )
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा श्री जफर खान ने पारित अपने आदेश मे धारा 420, 406, 120बी, भादवि, 4/76/79 चिटफण्ड अधिनियम 1982 एवं 6 (1) म.प्र. निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत आरोपियो रंजनाबाई उर्फ रंजुला पति देवकिशन उर्फ देवीसिंह निवासी धवली की जमानत याचिका निरस्त कर दिया है। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी सेंधवा श्री राजमलसिंह अनारे द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया की घटना वर्ष 2011 से 2015 तक की हैं, जब ग्राम धवली में रंजनाबाई चिटफण्ड कंपनी आरकेआर एग्रो कोआपरेटिव सोसायटी की ऐजेंट थी। आरोपी ने ग्राम धवली व आसपास के कई गांवों में सोसायटी के नाम से लोगों के खाते खुलवाये थे। और उन्हें बताया था कि कंपनी छः वर्ष के पश्चात् अधिक ब्याज सहित रूपये वापस लौटा देगी इस प्रकार आरोपी द्वारा कई लोगो के खाता खुलवाया गया एवं उनकी राशि लेकर फरार हो गई थी। जिस पर से पीड़ितो द्वारा उसके एवं चिटफण्ड के संचालक व कई ऐजेंटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस पर से पुलिस ने उक्त आरोपी को गिरफ्तार न्यायालय के समक्ष पेश किया था।

