अब लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न की डुप्लीकेट पात्रता पर्ची एक दिन में ही मिलेगी

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कटनी जिला लोक सेवा प्रबंधक दिनेश विश्वकर्मा ने बताया कि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को डुप्लीकेट पात्रता पर्ची जारी करने की सेवा लोक सेवा केंद्रों पर समाधान एक दिन तत्काल सेवा अंतर्गत प्रारम्भ की गई है। उन्होंने बताया अब लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न की डुप्लीकेट पात्रता पर्ची एक दिन में ही प्राप्त हो सकेगी। इसके लिए आवेदकों को तहसील स्तर पर संचालित लोक सेवा केंद्रों पर निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान कर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन करते समय आवेदक के पास आधार कार्ड और समग्र परिवार आईडी होना आवश्यक है।

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