अवैध मदिरा के विरुद्ध बहोरीबंद एवं स्लीमनाबाद क्षेत्र में आबारी विभाग की कार्रवाई

मौके से 1 लाख 42 हजार रुपये से अधिक मूल्य की शराब तथा महुआ लाहन किया गया जप्त

संबंधित आरोपियों के विरुद्ध दर्ज किये गये 17 न्यायालयीन प्रकरण

कटनी  जिले में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में अवैध मदिरा के संग्रहण, परिवहन, विक्रय और निर्माण की रोकथाम के लिये आबकारी विभाग द्वारा विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। जिसके तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध शराब की गतिविधियों के विरुद्ध विभागीय अमले द्वारा जांच कर कार्रवाई की जा रही है।

            जिला आबकारी अधिकारी अनिल जैन ने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत विभागीय अमले द्वारा गतदिवस बहोरीबंद क्षेत्र में कार्रवाई की गई। वहीं शुक्रवार को स्लीमनाबाद क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में आबकारी दल द्वारा दबिश देते हुये कार्रवाई की गई है। दो दिवसों में दोनों ही क्षेत्रों में की गई कार्रवाई के दौरान कुल 2670 किलोग्राम महुआ लाहन तथा 48.5 लीटर अवैध हाथभट्टी मदिरा जप्त कर कुल 17 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण भी दर्ज किये गये हैं। दोनों ही क्षेत्रों में कार्रवाई के दौरान लगभग 1 लाख 40 हजार 775 रुपये मूल्य की अवैध शराब तथा महुआ लाहन आबकारी दलों द्वारा जप्त किया गया है।

            शुक्रवार को आबकारी दल द्वारा स्लीमनाबाद क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों व स्थलों में दबिश दी गई। इस दौरान नेगवां, भटिया मोहल्ला तेवरी एवं सिंहुड़ी में विभागीय अमले द्वारा कार्रवाई करते हुये 1455 किलोग्राम महुआ लाहन तप्त किया गया है। साथ ही 38.5 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा भी दल द्वारा जप्त की गई है। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क एवं च के तहत संबंधित आरोपियों के विरुद्ध 9 न्यायालयीन प्रकरण भी पंजीबद्ध किये गये हैं। मौके पर जप्तशुदा महुआ लाहन का सैम्पल लेकर उसे नष्ठ किया गया है। इस कार्रवाई में जप्त महुआ लाहन तथा अवैध शराब की अनुमानित कीमत लगभग 78 हजार 525 रुपये है।

            इसी क्रम में गतदिवस गुरुवार को भी आबकारी दल द्वारा बहोरीबंद क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों व स्थलों में दबिश दी गई। इस दौरान ग्राम करहिया, मतवारीहार, कैमोरीहार, रैपुरा हार तथा बिलहरी मोड़ में विभागीय अमले द्वारा कार्रवाई करते हुये 1215 किलोग्राम महुआ लाहन तप्त किया गया है। साथ ही 10 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा भी दल द्वारा जप्त की गई है। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क एवं च के तहत संबंधित आरोपियों के विरुद्ध 8 न्यायालयीन प्रकरण भी पंजीबद्ध किये गये हैं। मौके पर जप्तशुदा महुआ लाहन का सैम्पल लेकर उसे नष्ठ किया गया है। इस कार्रवाई में जप्त महुआ लाहन तथा अवैध शराब की अनुमानित कीमत लगभग 62 हजार 250 रुपये है।

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