अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर तिलक कॉलेज कटनी में अधिकारियों ने विद्यार्थियों को बताये विधिक अधिकार
कटनी – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार, श्यामाचरण उपाध्याय, प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष के मार्गदर्शन में, दिनेश कुमार नोटिया, जिला न्यायाधीश व सचिव, तथा मनीष कौशिक, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के दिशा-निर्देशन में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के सुअवसर पर भारत की आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत तिलक कॉलेज कटनी में स्थापित लीगल एड क्लीनिक में विधिक साक्षरता सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त आयोजन में दिनेश कुमार नोटिया सचिव ने तिलक कॉलेज के विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाये देते हुये बताया कि बालिकाओं के लिए आवाज उठाने और उनके अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। उन्होंने उक्त अवसर पर उपस्थित बालिकाओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, महिलाओं का यौन उत्पीड़न निषेध और निवारण) अधिनियम-2013, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994 से संबंधित विषयों पर सरल एवं सहज भाषा में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की।
मनीष कौशिक जिला विधिक सहायता अधिकारी ने दहेज निषेध अधिनियम 1961, घरेलु हिंसा, नशा उन्मूलन आदि विषयों से संबंधित जानकारी प्रदान की गयी।
उक्त अवसर पर तिलक कॉलेज कटनी के प्राचार्य एवं शिक्षकगण, पैरालीगल वालेंटियर्स मनीषा प्यासी, अंजूरेखा तिवारी सहित छात्र-छात्रायें उपस्थित रही।
