जिला दंडाधिकारी जबलपुर ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी पर लगाया एनएसए

(जबलपुर) जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी गौरेयाघाट थाना बरेला निवासी भोला उर्फ अनुराग चौहान पिता स्व. रामसिंह चौहान उम्र 23 वर्ष को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन माह की अवधि के लिए केन्द्रीय जेल में निरूद्ध करने का आदेश जारी किया है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा एनएसए की यह कार्यवाही भोला उर्फ अनुराग चौहान की समाज विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से की गई है। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी भोला उर्फ अनुराग वर्ष 2009 से विधि विरूद्ध क्रियाकलापों में लिप्त था। उसके विरूद्ध मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, मानव वध करने का प्रयास करने, चोरी करने जैसे करीब नौ अपराध पंजीबद्ध हैं। भोला अपने साथियों के साथ मिलकर अपराध में संलिप्त रहता था। उसके आतंक की वजह से थाना बरेला एवं जबलपुर शहर के आसपास के गांव के निवासी उसके विरूद्ध पुलिस को रिपोर्ट करने एवं सूचना देने में भी कतराते थे।
जिला दंडाधिकारी द्वारा भोला उर्फ अनुराग चौहान को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत केन्द्रीय जेल में निरूद्ध करने का आदेश पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिया गया है।

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